
कृषक कृषि से संबंधित अपनी शिकायत कंट्रोल रूम नंबर 7839882173 पर कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दर्ज कर सकते हैं।
उन्नाव
जिला कृषि अधिकारी श्री शशांक द्वारा जनपद के समस्त उर्वरक प्रदायकर्ता कंपनी प्रतिनिधि, थोक उर्वरक विक्रेता से वर्चुअल बैठक के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि जिले में उनकी कंपनी द्वारा आपूर्ति किए जा रहे मुख्य उर्वरक जैसे डीएपी यूरिया एनपीके के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग न करें और थोक विक्रेता किसी भी दशा में कंपनी से अन्य उत्पादों को क्रय नहीं करेंगे नाही खुदरा विक्रेताओं को टैगिंग करेंगे।
साथ ही यदि किसी खुदरा विक्रेता द्वारा किसी कंपनी का अन्य उत्पाद कृषकों को मुख्य उर्वरकों के साथ टैगिंग की जाती है तो संबंधित खुदरा विक्रेता, थोक उर्वरक विक्रेता एवं कंपनी प्रतिनिधि व कंपनी के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी विक्रेता द्वारा उर्वरक का विक्रय निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर या मुख्य उर्वरक के साथ कोई अन्य उत्पाद जबरन देता है तो संबंधित कृषक अपनी शिकायत कंट्रोल रूम नंबर 7839882173 पर कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दर्ज कर सकते हैं।