
Unnao
किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कारावास की सजा
उन्नाव न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के एक गांव की महिला ने 23 जनवरी 2024 को पुलिस को तहरीर देकर फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के भोलाखेड़ा निवासी सोनू यादव पर उसकी सात वर्षीय बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने दोषी के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। घटना के दो दिन बाद 24 जनवरी को पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तत्कालीन निरीक्षक राजेश पाठक ने आठ फरवरी 2024 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमा विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। सोनू यादव का दोष साबित होने पर, न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
रिपोर्ट RPS समाचार



















