गौशालाओं में सरकार द्वारा प्रतिदिन गाय के भरण पोषण के लिए दी जाने वाली धनराशि 30 रुपये से बढ़कर 50 रुपये करने की घोषणा को कम मानते हुए इसे बढ़ाकर कम से कम 100 रुपये किए जाने की मांग
बांगरमऊ उन्नाव 11 सितंबर 2023 ।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित प्रदेश की गौशालाओं में सरकार द्वारा प्रतिदिन गाय के भरण पोषण के लिए दी जाने वाली धनराशि 30 रुपये से बढ़कर 50 रुपये करने की घोषणा को कम मानते हुए इसे बढ़ाकर कम से कम 100 रुपये किए जाने की मांग फारूक अहमद एडवोकेट ने लीगल नोटिस भेज कर मुख्य सचिव से की है। उन्होंने नोटिस में यह भी कहा है कि यदि उक्त धनराशि नहीं बढ़ाई गई तो वह एक माह में उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में जनहित याचिका करने के लिए बाध्य होंगे।
मालूम हो की तहसील क्षेत्र के ग्राम इस्माइलपुर आंबापारा (कुर्मिन खेड़ा) निवासी उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के वरिष्ठ यश भारती अधिवक्ता और प्रमुख समाजसेवी फारूक अहमद एडवोकेट ने 19 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गौशालाओं में संरक्षित गोवंशों को दी जाने वाली धनराशि 30 रुपये से बढ़कर 100 रुपये करने की मांग की थी। पत्र की प्रतिलिपि मुख्य सचिव सहित संबंधित उच्च अधिकारियों को भी भेजी गई थी। उसके बाद पुनः 5 सितंबर 2023 को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उक्त धनराशि बढ़ाये जाने की मांग की गई थी। जिसकी प्रतिलिपि प्रमुख सचिव सहित संबंधित उच्च अधिकारियों को भी भेजी गई थी। फारूक अहमद एडवोकेट द्वारा भेजे गए पत्रों पर विचार करते हुए सरकार द्वारा गोवंशों के भरण पोषण के लिए दी जाने वाली धनराशि 30 रुपये से बढ़कर 50 रुपये की घोषणा समाचार पत्रों में की गई है। फारूक अहमद एडवोकेट ने 50 रुपये की धनराशि को भी कम मानते हुए मुख्य सचिव को आज लीगल नोटिस भेज कर उक्त धनराशि 100 रुपये किये जाने की मांग की है। साथ ही लीगल नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि उक्त धनराशि 100 रुपये नहीं की गई तो वह एक माह में उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में जनहित याचिका दायर करने के लिए बाध्य होंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। पत्र की प्रतिलिपि संबंधित उच्च अधिकारियों को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।।