पतंजलि को बड़ा झटका, मद्रास HC ने कोरोनिल के ट्रेडमार्क पर लगाई रोक

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पतंजलि को बड़ा झटका, मद्रास HC ने कोरोनिल के ट्रेडमार्क पर लगाई रोक

   

रिपोर्ट- गिरीश त्रिपाठी
स्वतंत्र पत्रकार /मुख्य संवाददाता आर पी एस समाचार

लखनऊ
योग गुरु स्वामी रामदेव से जुड़ी कंपनी पतंजलि को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पतंजलि की दवा कोरोनिल के ट्रेडमार्क पर रोक लगा दी है। पतंजलि का दावा है कि कोरोनिल कोविड की दवा है। इसे कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया था।मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस सी वी कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की अर्जी पर 30 जुलाई तक के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया। अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड का कहना है कि ‘कोरोनिल’ 1993 से उसका ट्रेडमार्क है। लिहाजा इसका नाम कोई और कंपनी नहीं रख सकती।अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड केमिकल्स और सैनिटाइजर्स बनाती है, जिसका इस्तेमाल हेवी मशीनरी और कंटेनमेंट यूनिट्स में किया जाता है।कंपनी के मुताबिक उसने 1993 में कोरोनिल-213
एसपीएल और कोरोनिल-92बी का रजिस्ट्रेशन कराया था।कंपनी का दावा है कि वह लगातार इस ट्रेडमार्क को रिन्यू कराती रही है।

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