उन्नाव शहर किला क्षेत्र के एक किलोमीटर की त्रिज्या में पूर्णतः बैरिकेडिंग, 14 मई तक अस्थाई रूप से सील

Listen to this article

 

उन्नाव शहर किला क्षेत्र के एक किलोमीटर की त्रिज्या में पूर्णतः बैरिकेडिंग, 14 मई तक अस्थाई रूप से सील

रिपोर्ट-गिरीश त्रिपाठी स्वतन्त्र पत्रकार

उन्नाव
जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार ने बताया कि भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005, सहपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-5 उपधारा(जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को ‘‘आपदा‘‘ घोषित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि किला क्षेत्र थाना कोतवाली उन्नाव में कामरान के घर को जिरोइंग करते हुए 1.00 किलोमीटर की त्रिज्या को 16 अप्रैल 2020 को मध्यान्ह 10ः00 बजे से 30 अप्रैल 2020 को मध्यान्ह 12ः00 बजे तक अस्थाई रूप से सील किए जाने के सख्त आदेश दिए गये थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थित को दृष्टिगत रखते हुये उक्त आदेश को दिनांक 14 मई 2020 मध्यान्ह 12ः00 बजे तक बढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में इस क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने आवास में ही रहेंगे। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 (पन्द्रह) में पदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दंड संहिता (अधिनियम संख्या-45, सन् 1850) धारा- 188 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया समझा जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी अपरिहार्य स्थिति में इस अधिसूचना क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 0515-2840512 अथवा इंट्रीगेटेड राहत कंट्रोल रूम नंबर 0515-2820707 अथवा डॉ0 आशुतोष कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मोबाइल नंबर 8005192700 से संपर्क कर सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस अवधि में क्षेत्र के अन्तर्गत कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्व में ही नामित मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी प्रतिबंधात्मक अवधि तक क्षेत्र में रहकर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे तथा आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्रवकिाई करना सुनिश्चित करेंगें।

विज्ञापन बॉक्स