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उत्तर प्रदेश में खनन उद्योग मेल लगे खनन व्यापारियों के को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं

 

रिपोर्ट- गिरीश त्रिपाठी
स्वतंत्र पत्रकार /मुख्य संवाददाता आर पी एस समाचार

लखनऊ
उत्तर प्रदेश भू तत्व एवं खनिक निदेशक डा०रोशन जैकब ने बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रदेश में खनन उद्योग में लगे खनन व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने, खनन उद्योग में अधिक से अधिक रोजगार सृजन, खनिज की उपलब्धता बनाये रखने तथा आम उपभोक्ताओं को सस्ते एवं सुलभ रूप में उपखनिज उपलब्ध करान के उद्देश्य से विभाग द्वारा उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं।माह अप्रैल 2020 की देय किश्त में छूट प्रदान करते हुए pay as you go के माध्यम से खनिजों का परिवहन करने की व्यवस्था की गयी ।पट्टाधारकों को माह मई 2020 में भी देय किश्त के सम्बन्ध में pay as you go की व्यवस्था को कायम रखते हुए शेष देय किश्त की धनराशि को माह जून 2020 की किश्त में सम्मिलित किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी। डा०जैकब ने बताया कि बालू/ मोरम के पट्टाधारकों को जनवरी 2020 की देय धनराशि को विलम्बतम् दिनांक 30.09.2020 तक जमा कराये जाने की सुविधा दी गयी।तथा बालू/मोरम के खनन पट्टाधारकों को त्रैमासिक किश्तों से मासिक देय किश्त की सुविधा प्रदान करते हुए दिनांक 01.06.2020 से देय किश्तों को अग्रिम रूप से आनलाईन माध्यम से भुगतान करने की सुविधा दी गयी। कृषि भूमि एवं ड्रेज्ड मैटेरियल के निस्तारण हेतु लाक-डाउन अवधि के समतुल्य अधिकतम 01 माह की अग्रेतर अवधि प्रदान की गयी।. उत्तर प्रदेष खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2020 में संशोधन कर पट्टेधारकों को भी दिनांक 31.12.2020 तक स्वीकृत जनपदों में भण्डारण की अनुमति प्रदान की गयी है तथा भण्डारण कर्ताओं को सुविधा प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश में भण्डारित स्थल से उपखनिजों का परिवहन इलेक्ट्रानिक जनित ई-फार्म-सी द्वारा किये जाने के व्यवस्था प्रदान की गयी है।

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