प्रदेश में भंडारण अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के साथ मुद्रित प्रपत्र फार्म सी के स्थान पर ई- फार्म सी की व्यवस्था लागू किए जाने के संबंध में

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प्रदेश में भंडारण अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के साथ मुद्रित प्रपत्र फार्म सी के स्थान पर ई- फार्म सी की व्यवस्था लागू किए जाने के संबंध में

 

रिपोर्ट~ गिरीश त्रिपाठी स्वतंत्र पत्रकार

लखनऊ
उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की निदेशक डॉ रोशन जैकब ने सभी सचिव भूतत्व खनिक उत्तर प्रदेश मंडलायुक्त एवं एवं समस्त प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग तथा समस्त जनपदों के ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी अवर खान निरीक्षकों को प्रेषित पत्र में बताया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि अधिसूचना संख्या -3091/86- 2018– 183– 2011 दिनांक 20 -12- 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवैध परिवहन एवं भंडारण का निवारण नियमावली 2018 के नियम 73 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में भंडारित स्थल से खनिजों का परिवहन प्रपत्र के माध्यम से किए जाने के प्रावधान किए गए हैं ।वर्तमान में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा राजकीय मुद्रणालय से प्रपत्र सी छपवा कर जिलाधिकारी को उनकी मांग के अनुसार आपूर्ति की जा रही है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से मुद्रित फार्म सी कागजों के प्रयोग को कम करने के निर्गम की प्रक्रिया को सरल करने पर्यवेक्षण की सुगमता अभिलेखों के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव एवं प्रपत्र सी के दुरुपयोग की संभावना के दृष्टिगत दिनांक 1 जुलाई 2020 से प्रदेश में भंडारित स्थल से उप खनिजों का परिवहन इलेक्ट्रॉनिक जनित फार्म सी द्वारा किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक जनित ई फार्म सी के प्रचलन को प्रभावी करने के लिए निम्न वत प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जनपद जेष्ठ अधिकारी खान /खानअधिकारी खान निरीक्षक विभागीय पोर्टल पर upmines.upsdc.gov.inअनुज्ञापित्त धारियों का विवरण मास्टर इनट्री फार्म में भरेंगे ।मास्टर इन ट्री फार्म भरने के उपरांत अनुज्ञप्ति धारियों का पासवर्ड लाइसेंसी पासवर्ड लिस्ट में प्रदर्शित होगा ।लाइसेंसी पासवर्ड लिस्ट में प्रदर्शित पासवर्ड को जनपदीय अधिकारियों द्वारा अनुज्ञापित धारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। अनुज्ञप्ति धारी विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.inपर लाइसेंसी लागइन में जाकर यूनिक आईडी जो उसका आधार भी हो सकता है को खनिज कार्यालय से प्राप्त पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करेगा ।जिसके उपरांत अनुज्ञप्ति धारी को apply far quantity by -emm- 11to dmoमें जाकर ई -एम0 एम0– 11 नंबर में जाकर वेरीफिकेशन हेतु सम्मिट करना होगा।अगर ई– एम एम –11पूर्व में सत्यपित किया जा चुका है तो मैसेज e- mm- 11number al reday exists प्रदर्षित होगा। अन्यथा वेरिफिकेशन के लिए सम्मिट हो जाएगा। जनपदीय अधिकारी अपनी लॉगिन के माध्यम से भंडारण अनुज्ञापिधारित की लाइसेंसी आई डी के सामने e -mm- 11नंबर पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर भंडारण अनुज्ञा पिधारी द्वारा सत्यापन के लिए भेजे गए ई एम एम 11 हो जाएगा जिसको जनदीय अधिकारियों द्वारा अनुज्ञाप्ति से प्राप्त विवरण के आधार पर allow or disallow किया जाएगा ।allow किए जाने पर ई एम एम 11की मात्रा भंडारण अनुज्ञापिधारियों के अकाउंट में प्रदर्शित होने लगेगी। मात्रा प्राप्त होने के उपरांत अनुज्ञापिधारियों generate -e-form-cसंबंधित विवरण भरकर ई फार्म सी जनरेट कर सकेंगे।अनुज्ञापिधारी द्वारा जितनी मात्रा का ई फार्म सी जनरेट कर लिया जाएगा उतनी मात्रा उसके एकाउंट से कम हो जाएगी। पत्र के माध्यम से निदेशक ने जनपदों में दिनांक 1 जुलाई से मुद्रित प्रपत्र स्थान पर ई प्रपत्र सी के माध्यम से भंडारे का परिवहन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

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