शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिये जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश

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शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिये जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश

 

रिपोर्ट-गिरीश त्रिपाठी स्वतंत्र पत्रकार

उन्नाव
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, रविंद्र कुमार ने जनपद के समस्त शस्त्र लाइसेंस धारकों को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस (लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट) न्यू दिल्ली द्वारा जारी द आम्र्स (अमेंडमेंट) एक्ट, 2019, नं0- 48 2019 दिनांक 13 दिसंबर 2019 की बिंदु संख्या-3 में आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन-3 के सब सेक्शन (2) में संशोधन किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने संशोधन के बारे में अवगत कराते हुए कहा है कि जनपद उन्नाव की समस्त शस्त्र लाइसेंस धारक जिनके पास दो से अधिक शस्त्र हैं, को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने पास कोई भी दो शस्त्र रखने के उपरान्त अवशेष शस्त्रों को 12 दिसंबर 2020 के पूर्व प्रत्येक दशा में अपने नजदीकी थाने/ कोतवाली में जमा करा कर अथवा किसी वैध अस्त्र-शस्त्र विक्रेता को विक्रय कर इसकी सूचना प्रभारी अधिकारी (आयुध), कार्यालय जिलाधिकारी उन्नाव के समक्ष मूल लाइसेंस सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर 2020 तक उपरोक्त का अनुपालन न करने पर संबंधित शस्त्र लाइसेंस धारकों का शस्त्र लाइसेंस नियमानुसार निरस्त कर दिया जाएगा।

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