जिलाधिकारी ने कड़ी चेतावनी देते हुए दो टूक शब्दों में कहा है कि जनपद के वह लोग जिनके संक्रमण होने की लक्षण हो तो वह 24 घंटे के अंदर स्वेच्छा से जिला चिकित्सालय पर उपस्थित होकर अपनी जांच करा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं करते तो जिन लोगों के संक्रमण के लक्षण पाए गए तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

Listen to this article

 

जिलाधिकारी ने कड़ी चेतावनी देते हुए दो टूक शब्दों में कहा है कि जनपद के वह लोग जिनके संक्रमण होने की लक्षण हो तो वह 24 घंटे के अंदर स्वेच्छा से जिला चिकित्सालय पर उपस्थित होकर अपनी जांच करा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं करते तो जिन लोगों के संक्रमण के लक्षण पाए गए तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

रिपोर्ट-गीरीश त्रिपाठी स्वतन्त्र पत्रकार

उन्नाव। जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने बताया कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की विभीषिका को रोकने के उद्देश्य से लाॅक डाउन किया गया है। इस संक्रमण से बचाव हेतु संक्रमित व्यक्ति का चिन्हीकरण एवं उसका नियमानुसार चिकित्सीय प्रशिक्षण एवं उपचार आवश्यक है। इसमें थोडी सी भी चूक होने पर इसका संक्रमण अत्यन्त तीव्र गति से होता है। संक्रमित व्यक्ति से कोरोना वायरस परिवार, समाज एवं कार्य स्थल पर साथ-साथ काम करने वाले व्यक्तियों में अत्यन्त तीव्रता से फैलता है, फलस्वरूप वह भी गम्भीर रूप से बीमार पड़ सकते है। बीमारी से मृत्यु तक होने की सम्भावना बनी रहती है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति या वह सभी व्यक्ति जो संक्रमण क्षेत्र या संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आये हैं, अथवा, जो निजामुद्दीन दिल्ली तबलीगी जमात सम्मेलन में शामिल हुए हों या शामिल होने वालों के सम्पर्क में आये हों व जिनको किसी भी प्रकार से संक्रमण होने की सम्भावना हो, वह स्वेच्छा से बिना देरी अथवा लापरवाही किये 24 घण्टे के अन्दर अपनी चिकित्सीय जांच हेतु जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष स्वयं प्रस्तुत हों। ऐसा न करना महामारी अधिनियम 1897 की धारा (2),(3),(4), एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 के प्राविधानों का उल्लघंन है तथा ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध इस अधिनियम एवं विनियमावली के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञापन बॉक्स