थाना बेहटा मुजावर के भवन निर्माण की प्रक्रिया दो सप्ताह में पूरी करनें के निर्देश न्यायालय नें प्रमुख सचिव वित्त को दिए

Listen to this article

 

 

थाना बेहटा मुजावर के भवन निर्माण की प्रक्रिया दो सप्ताह में पूरी करनें के निर्देश न्यायालय नें प्रमुख सचिव वित्त को दिए

बांगरमऊ, उन्नाव।

नवसृजित थाना बेहटा मुजावर की बिल्डिंग व पुलिस आवास निर्माण के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव वित्त से 2 सप्ताह में अपना हलफनामा दाखिल कर निर्माण संबंधी सारी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

तहसील क्षेत्र के ग्राम इस्माइलपुर आंबापारा (कुर्मिन खेड़ा) निवासी उच्च न्यायालय खंड पीठ लखनऊ के यश भारती वरिष्ठ अधिवक्ता व प्रमुख समाज सेवी फारूक अहमद ने नवसृजित थाना बेहटा मुजावर की बिल्डिंग व पुलिस आवास निर्माण के संबंध में जनहित याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में 20 जनवरी 2020 को इस जनहित याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्याय मूर्ति के एस पवार ने की।उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17 जनवरी 2019 के अनुपालन में सरकारी वकील क्यू एच रिज़वी ने उच्च न्यायालय को बताया कि थाना बेहटा मुजावर की बिल्डिंग व पुलिस आवास के निर्माण के संबंध में पत्रावली योजना विभाग को 15 जनवरी 2020 को भेजी गई है योजना विभाग के अनुमोदन के पश्चात पत्रावली वित्त विभाग को भेज दी जाएगी। इसमें उच्च न्यायालय ने सरकार की लापरवाही मानी और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया कि 2 सप्ताह में योजना विभाग का अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए, और प्रमुख सचिव वित्त 2 सप्ताह में अपना हलफनामा दाखिल करेंगे अगर इसमें चूक होती है तो उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11 नवंबर 2019, 16 नवंबर 2019 व 17 जनवरी 2020 के आधार पर चूक करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी और मुकदमे को 2 सप्ताह बाद त्वरित सुनवाई करने हेतु सूचीबद्ध किया है।।

 

रिपोर्ट – गिरीश त्रिपाठी स्वतन्त्र पत्रकार

विज्ञापन बॉक्स