दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 

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दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 

          उन्नाव

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधि

रिपोर्ट -आर पी एस समाचार
प्रमुख संवादाता गिरीश त्रिपाठी

कारी श्री विनय उत्तम ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रूपये 15000.00 व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000.00 तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000.00 की धनराशि प्रदान की जाती है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने पात्रता के बारे में बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए, ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्श में सम्पन्न शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आॅनलाइन आवेदन कर सकते है। आॅनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र उपरोक्त वेबसाइट पर आनलाइन करना अनिवार्य है, साथ ही आॅनलाइन सबमित आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी उन्नाव को प्राप्त कराये।
उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी उन्नाव में किसी भी कार्यदिवस अथवा मोबाइल नं0 9889826822 पर सम्पर्क कर सकते है।
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