प्रत्येक शुक्रवार की रात 08 बजे से प्रत्येक सोमवार की प्रातः 07 बजे तक जनपद उन्नाव में कोरोना कर्फ़्यू लागू

Listen to this article

प्रत्येक शुक्रवार की रात 08 बजे से प्रत्येक सोमवार की प्रातः 07 बजे तक जनपद उन्नाव में कोरोना कर्फ़्यू लागू

   

रिपोर्ट -आरपीएस समाचार प्रमुख संवाददाता गिरीश त्रिपाठी

उन्नाव
जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत यथा संशोधित करते हुये अब प्रत्येक शुक्रवार की रात 08 बजे से प्रत्येक सोमवार की प्रातः 07 बजे तक जनपद उन्नाव में रात्रि निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू की गयी है।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस अवधि में कोरोना कर्फ़्यू लगाये जाने तथा आवश्यक सेवाओं/पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य सेवाओं/सफाई आदि से जुड़े हुये कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नही होगी। पूरे जनपद में सफाई अभियान इस अवधि में चलेगा। मास्क की अनिवार्यता बनाये रखने, धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अन्दर मनाने की अनुमति होगी। चिन्हित आकस्मिक उद्योगों, बृहद औद्योगिक ईकाइयों, सूक्ष्म लघु एवं कुटीर औद्योगिक ईकाइयों को चलाने की अनुमति दी गयी है। उन कार्मिकों/श्रमिकों को आईडी कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति होगी। शादी के समारोह में निर्धारित संख्या में ही मनाये जाने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक परिवहन बसों में 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ चलाने की अनुमति रहेगी। अन्तिम संस्कार के लिये अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। जनपद में फागिंग कार्य, अग्निशमन विभाग द्वारा किया जायेगा।

विज्ञापन बॉक्स