कृषक बन्धुओं को उचित दर पर उर्वरक प्राप्त हो इसके लिए जनपद में सभी किसान बन्धुओं से अपील

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कृषक बन्धुओं को उचित दर पर उर्वरक प्राप्त हो इसके लिए जनपद में सभी किसान बन्धुओं से अपील

किसी भी दशा मे बोरे पर प्रिन्ट दर से अधिक मुल्य पर उर्वरक क्रय न करे

किसी उर्वरक विक्रेता द्वारा अधिक दर पर या पुराने दर वाली उर्वरकों के बोरे को नये बढ़े दर विक्रय करता है, तो उसके विरूद्ध उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही

         

रिपोर्ट -आरपीएस समाचार प्रमुख संवाददाता गिरीश त्रिपाठी

उन्नाव
जिला कृषि अधिकारी कुलदीप कुमार मिश्र ने कहा कि खरीफ 2021 का सीजन प्रारंभ हो चुका है। कृषक बन्धुओं को उचित दर पर उर्वरक प्राप्त हो इसके लिए जनपद में सभी किसान बन्धुओं से अपील है, कि फास्फेटिक उर्वरक के दरो में काफी भिन्नता है। पुराने बोरा पर पुराना दर अकिंत है, जबकि नये बोरों पर भविष्य में बढा हुआ दर अकिंत हाने की सम्भावना है। ऐसे में बोरे पर अकिंत मुल्य पर ही उर्वरकों का क्रय करें।
जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि किसी भी दशा मे बोरे पर प्रिन्ट दर से अधिक मुल्य पर उर्वरक क्रय न करे। उर्वरक विक्रेता कृषकों को उनके आधार कार्ड व जोत बही के अनुसार पी0ओ0एस0 मशीन से ही उर्वरकों की बिक्री करे तथा कृषकों को बोरे पर अकिंत प्रिन्ट दर की रसीद भी उपलब्ध कराये। अगर किसी उर्वरक विक्रेता द्वारा अधिक दर पर या पुराने दर वाली उर्वरकों के बोरे को नये बढे दर विक्रय करता है, तो उसके विरूद्ध उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही सम्पन्न की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि कृषक बन्धु रसीद प्राप्त करते समय बोरे पर अंकित मुल्य एवं पी0ओ0एस0 मशीन से निकला रसीद पर अकिंत मुल्य का मिलान करने के उपरान्त ही उर्वरक क्रय करे। साथ ही साथ फुटकर उर्वरक विक्रेता अपने प्रतिष्ठान पर उर्वरक क्रय करने हेतु आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ब्योरा स्टाक व बिक्री रजिस्टर बनाकर उसमें दर्ज करेेंगे। उन्होंने बताया कि रजिस्टर में कृषकों के नाम, पता, आधार नं0, क्षेत्रफल तथा मो0 नम्बर अनिवार्य रूप से दर्ज करेगें। विभाग द्वारा इसका समय समय पर औचक सत्यापन भी करया जाएगा।

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