बजारों में कोविड-19 गाइडलाईन का सख्ती से पालन हो -जिलाधिकारी

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बजारों में कोविड-19 गाइडलाईन का सख्ती से पालन हो -जिलाधिकारी

व्यापारी बिना मास्क के उपभोक्ताओं को दुकान में प्रवेश न करने दें -श्री रवीन्द्र कुमार

   

रिपोर्ट -आर पी एस समाचार के प्रमुख संवाददाता
गिरीश त्रिपाठी

उन्नाव
जिलाधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार ने व्यापारियों के द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते सतर्कता न बरते जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। उन्हों ने व्यापारियों को निर्देश दिए है कि कोविड़-19 की गाइडलाईन का सख्ती से पालन करें तथा बिना मास्क के उपभोक्ताओं को दुकान में प्रवेश न करने दें, व्यापारी भी अपने प्रतिष्ठानों पर स्वयं व कर्मचारियां को सैनेटाइजर व मास्क का प्रयोग आवश्यक रूप से कराएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बाजारों में सामाजिक दूरी का भी पालन सुनिश्चित कराया जाए। कोविड प्रोटोकाॅल को लागू कराने के लिए पूरे शहर को सैक्टर आफिसर, सैक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस आफिसर को कड़े निर्देश दिए है।
श्री रवीन्द्र कुमार ने कहा कि इस समय कोरोना पाॅजिटिव केसेज के बढने की प्रवृत्ति चिंता का विषय है। जनपद में कोरोनावायरस ज्यादा ना बढ़ने पाय इस उद्देश्य से उन्होंने कहा कि बाजारों में व्यापारियों द्वारा अपनी दुकानों पर कोविड प्रोटोकाॅल का भली प्रकार से पालन करना तथा आम जनता की तरफ से सर्तकता यथा बिना मास्क के बाहर न निकलना, सामाजिक दूरी का पालन करना, लगातार थोड़े-थोड़े समय अन्तराल पर साबुन से हाथ धोना अथवा सैनिटाईजर का प्रयोग करना, नियमित योगा एवं व्यायाम करना, गर्म पानी पीना, कोरोना के लक्षण, सर्दी जुखाम, बुखार के लक्षण प्रकट होने पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क करना इत्यादि सतर्कता बरता जाना अनिवार्य है। किन्तु चिन्ता का विषय है कि आम जनता द्वारा मास्क एवं सामाजिक दूरी इत्यादि कोविड प्रोटोकाॅल का पालन न करना, भीड में न जाना इत्यादि सतर्कताओं का पालन नही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को इस ओर पहल करने की जरूरत है। कोविड-19 के मामले यदि बढ़ते है तो प्रशासन को नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाही करनी होगी।
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी को भी कोरोना प्रोटाकाॅल का पालन कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये है। उन्होंने कहा है कि कोई भी दुकानदार या व्यवसायी ग्राहक को बिना मास्क के अपने प्रतिष्ठान में किसी भी दशा में प्रवेश न करने दें तथा व्यवसायी एवं उनके सहयोगी मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा ग्राहकों से भी करायें। प्रत्येक दुकानदार व्यापारी अपनी दुकान के सामने एक डिस्प्ले या छोटा बोर्ड स्टीकर लगाये कि किसी भी व्यक्ति का बिना मास्क के प्रवेश वर्जित है। कोविड-19 को देखते हुए सामाजिक दूरी बनाये रखेगें व सैनिटाईजर का उपयोग करें । उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुकानदार या व्यवसायी अपने प्रवेश द्वार के बाहर सैनिटाईजर रखेगा तथा आने वाले ग्राहकों के हाथ सैनिटाईज करायेगें तथा शरीर के तापमान को भी चेक कराने की व्यवस्था करायेगें। यदि कोई ग्राहक बिना मास्क के आता है तो व्यवसायी द्वारा मास्क प्रदान करने के उपरान्त ही प्रतिष्ठान के भीतर आने की अनुमति दी जाये। व्यवसायी मास्क की कीमत नो लोस नो प्रोफिट की तर्ज पर प्राप्त कर सकते है। यदि कोई व्यवसायी कोविड प्रोटोकाॅल का उल्लंघन करता है तो लोक स्वास्थ्य के हित में उसकी दुकान प्रतिष्ठान बंद करा दी जायेगी अथवा सील की कार्यवाही भी की जा सकती है तथा अन्य वैधानिक कार्यवाही भी नियमानुसार अमल में लायी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व व्यवसायी का होगा।
श्री रवीन्द्र कुमार ने व्यापारियों का आह्वान करते हुए कहा कि दिल्ली में काफी तेजी से कोरोना मरीजों की वृद्वि हो रही है तथा व्यापारी भी दिल्ली व्यवसाय एवं अन्य कार्यो के उद्देश्यों से जाते है। ऐसे लोगों की ट्रेसिंग करना उनकों माॅनिटर करना तथा यथा उनकी सैम्पलिंग कराना इत्यादि की कार्यवाही भी सतर्कता के दृष्टिकोण से किया जाना है, जिसके लिए व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों से सक्रिय एवं समर्पित सहयोग की अपेक्षा की गयी।

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