प्रचार-प्रसार अभियान बन्द होने के उपरान्त किसी भी राजनैतिक दल का किसी बाहरी पदाधिकारी/कार्यकर्ता को निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित रहना वर्जित- उप जिला निर्वाचन अधिकारी

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प्रचार-प्रसार अभियान बन्द होने के उपरान्त किसी भी राजनैतिक दल का किसी बाहरी पदाधिकारी/कार्यकर्ता को निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित रहना वर्जित- उप जिला निर्वाचन अधिकारी

   

रिपोर्ट -आर पी एस समाचार के प्रमुख संवाददाता
गिरीश त्रिपाठी

उन्नाव
अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश सिंह ने जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/मंत्री एवं162 बांगरमऊ विधानसभा उप निर्वाचन-2020 के संबंध में निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग/लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान समाप्ति के लिये नियत समय के 48 घंटे पूर्व(01 नवंबर 2020 को अपरान्ह् 6 बजे) प्रचार-प्रसार अभियान बन्द होने के उपरान्त किसी भी राजनैतिक दल का कोई पदाधिकारी/कार्यकर्ता जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के है और निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नही है, निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नही रह सकेगें। उन्होने सभी संबंधितों से अपेक्षा किया है कि वे आयोग के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करें। आयोग के प्रश्नगत निर्देश का अनुपालन नही करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगीं।

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