अंत्योदय कार्डधारकों का होगा सत्यापन

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अंत्योदय कार्डधारकों का होगा सत्यापन

   

रिपोर्ट- गिरीश त्रिपाठी
स्वतंत्र पत्रकार /मुख्य संवाददाता
आर पी एस समाचार

उन्नाव
अपात्रों द्वारा अंत्योदय राशनकार्ड बनवाकर लाभ लेने की जानकारी होने पर प्रदेश सरकार ने सत्यापन कराने का आदेश दिया है। खाद्य आयुक्त की ओर से इसका निर्देश जारी होने पर जिला प्रशासन ने पंचायत सचिव, एडीओ, लेखपाल व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी है। डीएसओ ने अपील की है कि अपात्र कार्डधारक अपना कार्ड खुद ही सरेंडर कर दें।
जिले में 1 लाख 14 हजार 449 अंत्योदय कार्डधारक परिवार हैं। इसमें एक यूनिट के 23251, दो यूनिट के 26898, तीन यूनिट के 21130 और चार यूनिट के 19096 कार्ड हैं। इन कार्डधारकों को सस्ती दर पर अन्न दिया जाता है। अंत्योदय कार्डधारकों को एकमुश्त 35 किग्रा. अन्न देने का प्रावधान है। 22 जून को जारी खाद्य आयुक्त के पत्र में अंत्योदय कार्डधारकों में अपात्रों के शामिल होेने की बात कही गई। आयुक्त ने आदेश दिया कि अंत्योदय कार्डधारकों का सत्यापन कराया जाए। इसी पत्र के आधार पर डीएम रवींद्र कुमार ने अंत्योदय कार्डधारकों की जांच के आदेश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव/एडीओ/लेखपाल और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और नगरीय क्षेत्र में निकाय कर्मियों की ड्यूटी सत्यापन में लगाई गई है। जिला पूर्ति अधिकारी रामेश्वर प्रसाद ने कहा कि जो अंत्योदय कार्डधारक अपात्र हैं वह स्वयं अपना कार्ड सरेंडर कर दें। सत्यापन में यदि अपात्र की पुष्टि हुई तो योजना के लागू होने से अब तक के खाद्यान्न की रिकवरी कराई जाएगी। आवश्यक हुआ तो और भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अंत्योदय कार्डधारक को 35 किलो (20 किलो गेहूं 2 रुपये प्रति और 15 किलो चावल 3 रुपये प्रति) खाद्यान्न मिल रहा है। डीएसओ के मुताबिक, अंत्योदय कार्डधारकों के पास अपनी जमीन और पक्का मकान न हो। भैंस/बैल/ट्रैक्टर-ट्रॉली और कोई निश्चित व्यवसाय न हो। मुर्गी/गो पालन न करता हो। शासन द्वारा कोई वित्त सहायता का व्यवसाय न करता हो। विद्युत कनेक्शन न हो। यदि कार्डधारक के पास यह व्यवस्थाएं हैं तो वह अपात्र श्रेणी में आता है।

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