नवसृजित थाना बेहटा मुजावर की बिल्डिंग निर्माण हेतु भूमि को परिवर्तित कर पड़ोसी गांव रानीपुर ग्रंट की भूमि की श्रेणी परिवर्तित कर थाने की बिल्डिंग एवं पुलिस आवास हेतु जिलाधिकारी उन्नाव को निर्देशित किए जाने की मांग की

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नवसृजित थाना बेहटा मुजावर की बिल्डिंग निर्माण हेतु भूमि को परिवर्तित कर पड़ोसी गांव रानीपुर ग्रंट की भूमि की श्रेणी परिवर्तित कर थाने की बिल्डिंग एवं पुलिस आवास हेतु जिलाधिकारी उन्नाव को निर्देशित किए जाने की मांग की

     

रिपोर्ट- गिरीश त्रिपाठी
स्वतंत्र पत्रकार /मुख्य संवाददाता आर पी एस समाचार

बांगरमऊ ,उन्नाव
उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के वरिष्ठ अधिवक्ता व समाजसेवी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश दिनांक 6 जुलाई 2020 के प्रावधानों के अनुसार नवसृजित थाना बेहटा मुजावर की बिल्डिंग निर्माण हेतु भूमि को परिवर्तित कर पड़ोसी गांव रानीपुर ग्रंट की भूमि की श्रेणी परिवर्तित कर थाने की बिल्डिंग एवं पुलिस आवास हेतु जिलाधिकारी उन्नाव को निर्देशित किए जाने की मांग की है।
बांगरमऊ तहसील क्षेत्र के ग्राम इस्माइलपुर आंबापारा (कुर्मिन खेड़ा) निवासी उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के यश भारती अधिवक्ता प्रमुख समाजसेवी फारूक अहमद की जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने थाना बेहटा मुजावर की स्थापना नवंबर 2019 में की थी। उसके बाद फारूक अहमद एडवोकेट की दूसरी जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने थाना बेहटा मुजावर की बिल्डिंग एवं पुलिस आवास के निर्माण हेतु रुपया 6,04,58,000/-( छः करोड़ चार लाख अट्ठावन हजार) की धनराशि शासनादेश दिनांक 29 जनवरी 2020 द्वारा स्वीकृत की और वित्तीय वर्ष 2019- 20 में पहली किस्त रुपया 3,02,00,000/-(तीन करोड़ दो लाख) की जारी कर दी थी।
पिछली 27 जून को अधिवक्ता श्री अहमद ने ग्राम बेहटा मुजावर जाकर थाने की बिल्डिंग एवं पुलिस आवास हेतु चिन्हित की गई भूमि का निरीक्षण किया था। ग्राम बेहटा मुजावर के उत्तर की तरफ सई नदी के करीब जो उन्नाव का बॉर्डर है थाना बिल्डिंग एवं पुलिस आवास हेतु जो भूमि चिन्हित की गई है वो किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं है। क्योंकि चिन्हित भूमि से थाना बॉर्डर की दूरी करीब 01 किलोमीटर है जबकि ग्राम बेहटा मुजावर थाने की सीमाएं लगभग 10 किलोमीटर तक हैं। ग्राम पंचायत बेहटा मुजावर से सटी हुई लगभग 01 किलोमीटर दक्षिण की ओर ग्राम सभा रानीपुर ग्रंट है जिसमें बांगरमऊ संडीला मार्ग पर भूमि गाटा संख्या 26 रकबा 1.249 हेक्टेयर (05 बीघा) चारागाह के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है।
6 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि की श्रेणी परिवर्तित करने का अधिकार जिलाधिकारी व मंडलायुक्त को दिया गया है। 40 लाख तक की भूमि की श्रेणी परिवर्तन अधिकार जिलाधिकारियों में निहित है, और 40 लाख से अधिक की भूमि की श्रेणी परिवर्तन अधिकार मंडल आयुक्तों को दिया गया है।
अधिवक्ता श्री अहमद ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में मांग की है कि जनहित में जिलाधिकारी उन्नाव को निर्देशित करें कि पूर्व में चिन्हित थाना बेहटा मुजावर की बिल्डिंग एवं पुलिस आवास हेतु अनुपयुक्त भूमि के स्थान पर सटे हुए ग्राम रानीपुर ग्रंट की चरागाह भूमि की श्रेणी परिवर्तित कर थाना बिल्डिंग एवं पुलिस आवास निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश दिनांक 6 जुलाई 2020 के अनुपालन में करने की कृपा करें। जिससे थाना बेहटा मुजावर की बिल्डिंग एवं पुलिस आवास सही ढंग से उपर्युक्त भूमि पर निर्मित हो सके।।

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