कोविड 19 महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम के संबंध में प्रदेश में 10 जुलाई की रात 10:00 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5:00 बजे तक बन्द घोषित किया गया है

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कोविड 19 महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम के संबंध में प्रदेश में 10 जुलाई की रात 10:00 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5:00 बजे तक बन्द घोषित किया गया है

 

रिपोर्ट- गिरीश त्रिपाठी
स्वतंत्र पत्रकार /मुख्य संवाददाता आर पी एस समाचार

लखनऊ
प्रदेश के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने समस्त मंडलायुक्त ,अपर पुलिस महानिदेशक जॉन, समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक रेंज, पुलिस आयुक्त लखनऊ ,गौतम बुद्ध नगर समस्त जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ,पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर बताया है कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा उपरांत इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संपूर्ण प्रदेश में जागरूकता के दृष्टिगत कोविड19, संचारी रोग, इंसेफलाइटिस, मलेरिया, डेंगू कालाजार के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 10 जुलाई की रात्रि 10:00 बजे से 13जुलाई की सुबह 5:00 बजे तक निम्न प्रतिबंधों को लागू किया जाता है। इस अवधि में संपूर्ण प्रदेश में समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी व ग्रामीण हाट बाजार व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं तथा स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति विभाग खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्य व्यक्तियों कोरोना योद्धाओं स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति जारी रहेगा।ट्रेन से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु आवश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। उपरोक्त बिंदुओं को छोड़कर उत्तर प्रदेश रोडवेज की सेवाओं का प्रदेश के अंदर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। अंतरराष्ट्रीय घरेलू हवाई सेवाएं जारी रहेंगी। हवाई अड्डों से अपने गंतव्य को जाने वाले व्यक्तियों यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। बार वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा उनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप शासनादेश संख्या 127 3-2020 /12412 के अनुसार दिनांक दस ग्यारह बारह जुलाई को सफाई और स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा ।इसमें शामिल सभी अधिकारी कर्मचारी रहेंगे और इससे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड 19 संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यों में लगे हुए समस्त कोरोनावरियर्स अधिकारी कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा ।इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक कारखाना खुले रहेंगे जिनमें सामाजिक दूरी एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बंद रहेंगे ।इसमें आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगें।इन सेवाओं पर अधिकारी कर्मचारियों का पहचान पत्र ही पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा। इसमें सभी निर्माण कार्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण विभाग के बड़े निर्माण सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे ।प्रत्येक सार्वजनिक स्थान मेडिकल कालेज चौराहे पर जिला प्रशासन द्वारा संचारी रोग से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। प्रत्येक जनपद व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। 112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त कराया जाएगा। शासन द्वारा अधिकारियों द्वारा पूर्व निर्धारित उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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