अपर मुख्य सचिव गृह और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस बुधवार तक की स्थिति से पत्रकारों को अवगत कराया गया

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अपर मुख्य सचिव गृह और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस बुधवार तक की स्थिति से पत्रकारों को अवगत कराया गया

रिपोर्ट-गिरीश त्रिपाठी स्वतंत्र पत्रकार

लखनऊ
बुधवार को दोपहर 3:30 बजे लोक भवन मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी नें अपना बयान जारी कर कहा कि सेना और अर्धसैनिक जवानों की शहादत पर शहीद की पत्नी, माता-पिता को 50 लाख की मदद की जाएगी और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी।मुख्यमंत्री ने शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
MSME सेक्टर में रोजगार बढ़ाये जानें और राजस्व वृद्धि के लिये हरसम्भव प्रयास किये जायें।एम्बुलेंस के चालकों को ग्लव्स ,मास्क दिये जायें।प्रदेश में E-हॉस्पिटल शुरू किये जायेंगे।
आयुष कवच ऐप लोग अधिक से अधिक डाउनलोड करनें की अपील की गई है।हज़ारों लोगों ने अबतक ऐप डाउनलोड किया है।8 मई से न्यायालय खुल रहें हैं,सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्टेशनरी की दुकानों को ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में खोलनें के आदेश दिए गए हैं।
मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करानें और विशेष स्वच्छता अभियान चलानें के निर्देश जारी किए गए हैं।
19 ट्रेनें अबतक मजदूरों को लेकर आ चुकी हैंअभी
9 ट्रेनें और आयेंगी, 38 नई ट्रेनों को मंजूरी दी गई है।
कर्नाटक से पहली ट्रेन चल चुकी है,पंजाब से भी ट्रेनें चल चुकी हैं।हरियाणा से 30 हज़ार श्रमिक और लाये जायेंगे।ओडिशा -बिहार, छत्तीसगढ़ से बातचीत हो रही है,हैदराबाद से दो ट्रेनें आ रहीं हैं।मुख्यमंत्री ऑफिस और सूचना विभाग के पेज पर कोविड सम्बंधित सूचनाएँ उपलब्ध हैं।वसूली नियमावली कैबिनेट में पास हो चुकी है,सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुँचाने वालों से वसूली होगी। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को ले जाने वाली 19 ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आ गई हैं, और ट्रेनें आएंगी। प्रत्येक ट्रेन में लगभग 1200 व्यक्तियों को रखा गया है।
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के बयान में बताया गया है कि प्रदेश लोकस्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है जिसमें
कोरोना वारियर्स पर हमला करनें वालों को 6 महीने से 7 साल तक जेल (5 लाख तक जुर्माना)
उकसाने पर – 5 साल तक जेल (2 लाख तक जुर्माना)
क्वारंटीन तोड़ने,अस्पताल से भागने, कोरोना छुपाने पर – 3 साल तक जेल (1 लाख तक जुर्माना)
कोरोना संग सार्वजनिक यात्रा – 3 साल जेल (2 लाख जुर्माना)
कोई प्रॉपर्टी डैमेज होने पर वयूली भी होगी ।
-जानबूझ कर संक्रमित करने व अगर उससे मौत होती है तो 7 साल से उम्र कैद तक हो सकता है । ( 3 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना )

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