लॉक डाउन के तीसरे चरण में प्रदेश सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के बाद जिला प्रशासन ने बैठक कर जनपद के लिए शर्तों के आधार पर दुकानों और भवन निर्माण से संबंधित दुकानों के खोलने के आदेश रविवार की देर रात जारी किए।

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लॉक डाउन के तीसरे चरण में प्रदेश सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के बाद जिला प्रशासन ने बैठक कर जनपद के लिए शर्तों के आधार पर दुकानों और भवन निर्माण से संबंधित दुकानों के खोलने के आदेश रविवार की देर रात जारी किए।

रिपोर्ट-गिरीश त्रिपाठी स्वतन्त्र पत्रकार

उन्नाव।
प्रदेश सरकार सरकार के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी का ने रविवार को देर शाम लाकडाउन के तीसरे चरण के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए जो रियायत प्रदेश के लोगों को दी थी उस पर जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने अपने मातहत अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद जनपद के लिए सोमवार से शर्तों के आधार पर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने का आदेश दिया है। उन्होंने अपने आदेश में बताया है कि जनपद अरेंज जॉन में है और चार हॉटस्पॉट हैं। जिन को ध्यान में रखते हुए जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में किराना से संबंधित सभी दुकाने ,गेहूं चावल आदि राशन की दुकानें ,दूध और दूध उत्पादों की दुकानें, मेडिकल सब्जी और फल कृषि बीज कीटनाशक दवाओं की दुकाने ,पशु आहार, भूसा पशुओं की दवा आदि की दुकानें इलेक्ट्रिक सामान ,भवन निर्माण से संबंधित मोरंग बालू सरिया सीमेंट आदि की दुकानें सोमवार से खोली जा सकेंगी। किंतु मिठाई और इलेक्ट्रॉनिक के एसी और फ्रिज वाली दुकानें नहीं खोली जाएंगी। यह सभी कारोबार रेड जोन वाले हॉटस्पॉट क्षेत्र और नगर पंचायत तथा नगरपालिका क्षेत्रों में नहीं खोले जाएंगें और उन क्षेत्रों में पूर्व की तरह लाकडाउन लागू रहेगा ।उन्होंने बताया कि इसी के साथ खरीददार और दुकानदार को शारीरिक दूरी वह मास्क लगाने के अनिवार्यता का पालन करना होगा ।जो इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक ही खोली जाएंगी।जिलाधिकारी ने अपने आदेश में देसी और विदेशी शराब की दुकान में 6 फीट की दूरी बनाए रखने की अनिवार्यता के साथ खोले जाने के आदेश दिए हैं।साइकिल रिक्शा ऑटो टैक्सी बस जनपदीय व अंतर्जनपदीय को अनुमति नही है।पार्क ,माल मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा , सन्तो के आश्रम आदि जहाँ भीड़ रहती है या हो सकती है बन्द रहेंगे, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नही होगा। नगरी एवं शहर क्षेत्रों की सभी दुकाने पूर्व की भांति बंद रहेंगी।
65वर्ष से ऊपर उम्र के व्यक्ति, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे व पुरानी बीमारी के ग्रषित लोग घर पर रहने की सलाह दी गई है।
जिलाधिकारी द्वारा देर रात जारी किए गए इस आदेश के बाद जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार को सुबह से ही चहल पहल और बाजारों के गुलजार होने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ नगर पंचायतों में दुकानें खोली गई जिन्हें पुलिस ने बाद में बंद करा दिया।

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