प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी नें जारी आदेश में कहा है कि 4 मई से लागू की जाएगी नई गाइडलाइन  प्रदेश के जनपदों को रेड, ग्रीन और आरेंज जोन में बांटा गया

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प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी नें जारी आदेश में कहा है कि 4 मई से लागू की जाएगी नई गाइडलाइन  प्रदेश के जनपदों को रेड, ग्रीन और आरेंज जोन में बांटा गया

रिपोर्ट-गिरीश त्रिपाठी स्वतन्त्र पत्रकार

लखनऊ।उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिये नई गाइडलाइंस बनाई हैं।सरकार की नई गाइडलाइंस के आहट प्रदेश के प्रमुख सचिव आरके तिवारी द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या को देखते हुए विभिन्न जिलों और शहरों को तीन जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन में बांटा गया है।
रेड जोन में आने वाले जिले या शहर कोरोना संक्रमण के लिहाज से सबसे संवेदनशील हैं।रेड जोन में लॉकडाउन में किसी तरीके की नरमी नहीं बरती जाएगी सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए छूट होगी। ऑरेंज और ग्रीन जोन वालों को लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी गई है।इसके अंतर्गत ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। लेकिन ऑरेंज जोन के हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्रों में किसी भी तरह की गतिविधि पूर्णत: प्रतिबंधित होगी।इस दौरान शराब ठेकों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। कस्टमर्स को एक मीटर की दूरी बनाकर खड़ा रहना होगा।प्रदेश के प्रमुख अपर सचिव गृह एवं सूचना अवनीश अवस्थी ने रविवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लॉकडाउन 3 के लिए नई गाइडलाइंस के बारे में विस्तार से पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन 3के दौरान प्रदेश के रेड जोन के कंटेनमेंट एरिया में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति और चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े लोगों को आने जाने की अनुमति होगी।गैर आवश्यक गतिविधियों का आवागमन शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बंद रहेगा।रेड जोन के कंटेनमेंट एरिया में क्लिनिक भी नहीं खुलेंगे।ऑरेंज जोन में ​कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट को छोड़कर बाकी जगह क्लिनिक खुल सकेगी।
रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, जनपदीय, अंतर्जनपदीय बस परिवहन की मनाही होगी। रेड जोन में अनुमति प्राप्त वाहन चल सकेंगे। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्ति और 2 पहिया वाहन पर एक व्यक्ति को चलने की छूट होगी।शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ चलने की अनुमति होगी।
रेड और ऑरेंज जोन में 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों को विशेष परिवहन सुविधा देनी होगी।इन वाहनों में क्षमता से आधे श्रमिक ही सवार हो सकेंगे।श्रमिकों का चिकित्सा बीमा करना अनिवार्य होगा।10 से अधिक लोगों की मौजूदगी वाली बैठक की अनुमति नहीं होगी। अगर ज्यादा लोगों की बैठक है तो एक दूसरे के बीच 6 फीट की दूरी बनाई जानी जरूरी होगा।लिफ्ट में अधिक से अधिक 4 लोगों को चढ़ने की छूट होगी। कोविड 19 के अधिकृत चिकित्सालयों की सूची हर कार्यस्थल पर उपलब्ध होनी चाहिए।
औद्योगिक इकाइयों को शुरुआत में अपने कर्मचारियों की टेस्टिंग करानी होगी। इसके बाद 15 दिन के बाद 5 फीसदी या अधिकतम 10 कर्मचारियों तक रैंडम आधार पर चयनित कर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा।
उत्पादन इकाइयों या औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मालिक और श्रमिकों की आपसी सहमति से कार्य के घंटे बढ़ाये जा सकते हैं।ये व्यवस्था अगले 3 महीने तक लागू रहेगी। शहरी क्षेत्र में उन साइटों पर निर्माण हो सकेगा जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था होगी।ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण की अनुमति होगी।ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट और हॉट स्पॉट एरिया के बाहर शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी।
टैक्सी और कैब एक ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ जिले की सीमा के भीतर चल सकेंगी।
रेल परिवहन, अंतरराज्यीय बस परिवहन, मेट्रो रेल, अंतरराज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार, सभागार, असेम्बली हॉल, सभी राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक न अन्य सामूहिक गतिविधियां, धर्मिक जुलूस, धर्म स्थल जन सामान्य बन्द रहेंगे।ये नियम सभी जोन में लागू होंगे।
बसों का संचालन 50 फीसदी सीटों की क्षमता के हिसाब से हो सकेगा।बसों और टैक्सियों को सिर्फ जिले के भीतर ही चलने की अनुमति होगी।65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, जिन्हें एक से ज्यादा बीमारी हो, गर्भवती स्त्री और दस साल से छोटे बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के लिए बाहर निकल सकेंगे।
•माल/वस्तुओं/खाली ट्रक के अंतरराज्यीय परिवहन की पूर्ण अनुमति होगी।शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी. इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कराना दुकानदार के लिए आवश्यक होगा।
केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई-कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति होगी।

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