लॉकडाउन के तीसरे चरण में किन गतिविधियों की होगी इजाजत, किनपर जारी रहेगी पाबंदी

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लॉकडाउन के तीसरे चरण में किन गतिविधियों की होगी इजाजत, किनपर जारी रहेगी पाबंदी

रिपोर्ट-गिरीश त्रिपाठी स्वतन्त्र पत्रकार

लखनऊ
देश में लागू लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने से पहले सरकार ने 2 हफ्ते के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। लेकिन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर में 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया है। इन इलाकों में कोविड-19 मामलों की संख्या, मामलों के दोगुना होने की दर, जांच की क्षमता और निगरानी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर इन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है। हालांकि लॉकडाउन के अगले चरण में सरकार का कहना है ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले जिलों को कई तरह की रियायतें भी मिलेंगी।
ग्रीन जोन सरकार की तरफ से ऐसे क्षेत्र को बनाया गया है जिसमे में पिछले 21 दिनों में एक भी कोरोना के केस नहीं आए हैं जबकि ऑरेंज जोन ऐसे इलाके को कहा गया है जिसमें पिछले 14 दिनों में एक भी केस नहीं आए हैं।
इनमें लॉकडाउन के तीसरे चरण में इन पर नहीं होगी पाबंदी।जरूरी और गैर जरूरी के किसी भी भेद के बिना, शहरी परिसरों में सभी स्टैंड और दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों की दुकानों को खुले रहने की अनुमति है।
निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 33 प्रतिशत तक की क्षमता के साथ काम कर सकते हैं, बाकी लोग घर से काम करते रहेंगे।सभी सरकारी कार्यालय उप सचिव के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और पूरी शक्ति से कार्य करेंगे, और शेष कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार 33 प्रतिशत तक दफ्तर आएंगे।
रेड ज़ोन में जिन गतिविधियों की अनुमति है, ऑरेंज जोन में उनके अलावा टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री के साथ अनुमति दी जाएगी।व्यक्तियों और वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में केवल सरकार द्वारा तय कामों के लिए आने-जाने की इजाजत होगी। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो यात्री होंगे, इसके अलावा दोपहिया वाहनों पर अब दो लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी।ग्रीन जोन में हर तरह की गतिविध‍ियों की इजाजत होगी लेकिन उन गतिविधियों को छोड़कर जिनपर देशभर में पाबंदी है। बसें आधी क्षमता के साथ चलाई जा सकेंगी और बस डीपो भी आधी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे।
इन चीजों पर जारी रहेगी पाबंदी
रेड जोन में गैर जरूरी सामानों की ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा आपूर्ति पर पाबंदी जारी रहेगी।शहरी क्षेत्रों में दुकानें, गैर-जरूरी सामानों के लिए, मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में अनुमति नहीं होगी।विमान, रेल, मेट्रो से यात्रा और सड़क मार्ग से अंतर-राज्यीय आवागमन तथा स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। होटल, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल परिसर, सामाजिक-राजनीतिक, सांस्कृतिक व अन्य प्रकार के समारोहों की मनाही होगी।
सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच सख्ती से प्रतिबंधित रहेगी।सभी जोनों में 65 वर्ष से अध‍िक उम्रे के लोग जिन्हें पहले से कोई शारीरिक समस्या हो, गर्भवति महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा।केवल जरूरी कामों मेडिकल कामों के लिए ही बाहर निकलने की इजाजत होगी।साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा; टैक्सी और टैक्सी एग्रीगेटर्स; अंतर जिला और अंतर जिला बसें; और, रेड ज़ोन में नाई की दुकानें, स्पा और सैलून प्रतिबंधित रहेंगे।

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