भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने छोटे दुकानदारों को राहत देने का फैसला किया है।

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भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने छोटे दुकानदारों को राहत देने का फैसला किया है।

किंतु यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे फैसला उनके आदेश का इंतेजार

रिपोर्ट-गिरीश त्रिपाठी स्वतंत्र पत्रकार

लखनऊ। कोरोना महामारी से जंग के लिए लागू लॉकडाउन के बीच भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने देशभर के लाखों छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत देने की बात कही है। देर रात गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार शनिवार से आवश्यक वस्तुओं के साथ ही गैर जरूरी सामान की दुकान भी खोली जा सकेंगी। किंतु इसके लिए कुछ शर्तों को कड़ाई के से पालन करना होगा। लेकिन यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों (हॉटस्पॉट इलाकों) में नहीं दी गई है।
गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शराब व बियर की दुकानें, बार, जिम और मल्टीप्लेक्स नहीं खुलेंगे।
हालांकि, उत्तर प्रदेश में दुकानों को खोलने पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार को लेना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की इस गाइडलाइन के बाद छोटे व्यापारियों में ख़ुशी तो है, किन्तु अभी यह तय नहीं है कि कौन-कौन सी दुकानें खुलेंगी।
अब इस गाइडलाइन के बाद राज्य सरकार के आदेशों का इंतजार किया जा रहा है।
केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन पर सुबह साढ़े 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ टीम 11 की होने वाली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। और इसे लागू करने पर फैसला लिया जाएगा। इसे कैसे लागू करना है और किन-किन दुकानों को छूट मिलेगी इस बैठक के बाद ही तय हो पाएगा। लिहाजा अभी पहले की तरह ही सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकान ही खुलेगी।

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