लॉकडाउनः बिना पास नहीं चलेंगे निजी वाहन, राशन-सब्जी लाने पर भी पाबंदी, जानें क्या-क्या नियम होंगे लागू

Listen to this article

लॉकडाउनः बिना पास नहीं चलेंगे निजी वाहन, राशन-सब्जी लाने पर भी पाबंदी, जानें क्या-क्या नियम होंगे लागू

रिपोर्ट-गिरीश त्रिपाठी स्वतन्त्र पत्रकार

प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा के बाद बुधवार 15 अप्रैल से केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत प्रदेश में आप कोई भी सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे।निजी वाहनों से यदि कार्यालय, बैंक, अस्पताल एवं अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान एवं दुकान व कार्यस्थल पर जाना जरूरी हो, तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास जारी किए जाएंगे।आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दोपहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल या स्कूटी पर डबल राइड अनुमान्य नहीं होगा।
पास प्राप्त कार (विधि व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर) पर ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम 2 व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी।
निजी वाहन (मोटरसाइकिल, कार आदि) से सब्जी, दूध, फल, राशन आदि खरीदने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी।पास में प्रस्थान स्थल एवं गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जाना जरूरी है।पास के पीछे चेकिंग के लिए एक लाॅगबुग प्रिंट कराया जाए, जिसमें पुलिस द्वारा चेकिंग के समय तिथि, स्थान एवं समय अंकित कर पुलिस पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे।
चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा- 177, 179, 197, 202 के तहत कार्रवाई की जाएगी।विशेष परिस्थिति में वाहन जब्त भी किया जा सकेगा।वाहन चालक एवं अन्य सवारी मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे।बिना मास्क के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस बाबत परिवहन सचिव ने बताया कि बिना मास्क पहने ड्राइवर व सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति नहीं की जाएगी। पेट्रोल पम्प के कर्मी भी मास्क का प्रयोग करेंगे. साथ ही पेट्रोल पम्प पर सेनेटाइजर की भी व्यवस्था कराने को कहा गया है।

विज्ञापन बॉक्स