खेती के कामों के लिए स्थानीय किसान और उपकरणों को पास आवश्यकता नहीं

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खेती के कामों के लिए स्थानीय किसान और उपकरणों को पास आवश्यकता नहीं

 

रिपोर्ट- गिरीश त्रिपाठी स्वतंत्र पत्रकार

उन्नाव। जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी दी कि कोविड-19 के सम्बन्ध में वर्तमान रबी की फसलों की कटाई, मडाई हेतु हार्वेस्टर, रीपर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों के परिवहन, संचालन एवं मरम्मत हेतु छूट देने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्देश निर्गत किये गये है। कम्बाइन, हार्वेस्टर, रीपर, ट्रैक्टर एवं अन्य सहवर्ती उपकरण जो जनपद के अन्दर ही उपलब्ध है उनके चालक, टेकनीशियन एवं श्रमिक को किसी प्रकार के अनुमति पत्र,पास की आवश्यकता नही है। यह यन्त्र यदि अन्य जनपद को जाते है, या अन्य जनपद से लाये जाते है तो इनके लिये कृषि विभाग की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी द्वारा अनुमति पत्र,पास जारी किया जायेगा। यदि इन यन्त्रों के चालक, टेकनीशियन एवं श्रमिक मिलाकर अधिकतम पांच अन्य जनपद में हैं, तो उन्हे उस जनपद के उप कृषि निदेशक की संस्तुति पर जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र,पास जारी किया जायेगा। जहां वह चालक टेकनीशियन आवासित है, और यह पास केवल गन्तव्य जनपद हेतु मान्य होगा। यदि यन्त्र और उनके चालक, टेकनीशियन, श्रमिक अन्य राज्य में जाते है तो उन्हे भी उ0प्र0 में आने के लिये वह अपने प्रदेश के जिलाधिकारी,उपायुक्त से अनुमति पत्र,पास लेकर उ0प्र0
के जनपदों में आ सकेंगे किसानों को स्वयं अथवा किसानों के खेतों पर श्रमिकों एवं ट्रैक्टर से कटाई, मडाई एवं बुवाई आदि कार्य करने हेतु किसी भी प्रकार के पास,अनुमति पत्र की आवश्यकता नही होगी। कटाई मडाई एवं खेती किसानी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर उप कृषि निदेशक के मो0नं0- 6393161123 एवं जिला कृषि अधिकारी के मो0नं0-9450627123 पर सम्पर्क कर समस्या का समाधान किया जा सकता है। किसानों को यह छूट लाॅकडाउन का अनुपालन करते हुए सोशल डिस्टैंसिंग एवं साफ सफाई का कडा़ई से अनुपालन करना होगा।
उप कृषि निदेशक नंद किशोर ने बताया कि अभी तक 74 अनुमति पत्र,पास हार्वेस्टर,कम्बाइन के निर्गत किये गये है, जिनसे किसान कटाई, मडाई करा रहे हैं।
उधर जिलाधिकारी ने एक अन्य आदेश में कहा है कि कंट्रोल रूम में आने वाली शिकायतों को तत्काल रुप से निस्तारण कराएं उन्होंने कंट्रोल रूम में उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि श्रमिकों एवं गरीबों के भरण-पोषण भत्ते और अन्य सामग्रियों के समय से न मिलने की शिकायतों को गंभीरता पूर्वक दर्ज किया जाए और समय से निस्तारण किया जाए उन्होंने कालाबाजारी जमाखोरी की आने वाली शिकायतों पर भी गंभीरतापूर्वक विचार कर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए।

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