आइसोलेशन आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता अधिनियम के तहत अपराध पंजीक्रत

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आइसोलेशन आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता अधिनियम के तहत अपराध पंजीक्रत

 

रिपोर्ट- गिरीश त्रिपाठी स्वतंत्र पत्रकार

उन्नाव। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिये उ0प्र0 महामारी कोविड विनियमावली 2020 के तहत जनसामान्य की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत ग्राम में जनपद राज्य एवं देश से बाहर से आने वाले व्यक्तियों का अस्थाई आइसोलेशन सेन्टर में रख कर क्वारटांईन किया जाना था ताकि अन्य ग्राम वासियों में संक्रमण न फैले। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बांगरमऊ ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि विकास खण्ड बांगरमऊ की ग्राम पंचायत जगतनगर, सिंधुपर बेरियागाड़ा व मदार नगर में संचालित केन्द्रों पर बाहर से आने वाले 30 व्यक्तियों को आइसोलेशन केन्द्र पर रखा गया था, लेकिन आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता अधिनियम 1860 धारा 188, 269 तथा 270 के तहत सिंधुपर बेरियागाड़ा के अनिल कुमार, संतोष, कमलेश, लालाराम, राहुल, मुन्नू, विमला, विमलेश, छोटेलाल, कमलेश कुमार, भोला, कमलेश, अशोक, छोटू, रामसजीवन, अवधेश कुमार। जगतनगर निवासी सोहन, उमेश, सुनील, विशनू, सूरज, रामशंकर, सोनू, रोमेश्वर तथा मदार नगर निवासी इमरान आलम, साजिम अली, समीर, सहवान अली, रामराज सहित लगभग 30 लोगों के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता अधिनियम 1860 धारा 188, 269 तथा 270 के तहत अपराध पंजीक्रत की गयी है।

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