सामुदायिक जागरूकता हेतु परामर्श (एडवाइजरी) निर्गतः हैंड-सेनीटाइजर एवं एन0 95 मास्क का अवैध रूप से भण्डारण न करेंः

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सामुदायिक जागरूकता हेतु परामर्श (एडवाइजरी) निर्गतः हैंड-सेनीटाइजर एवं एन0 95 मास्क का अवैध रूप से भण्डारण न करें

रिपोर्ट-गिरीश त्रिपाठी स्वतन्त्र पत्रकार

उन्नाव

जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने कहा कि नोबेल कोरोना वायरस कोविड-19 बीमारी से संबंधित मामलों की जानकारी आम जनमानस को होना जरूरी है ताकि इस बीमारी की रोकथाम की जा सके। इस दृष्टि से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार ने सामुदायिक जागरूकता हेतु परामर्श (एडवाइजरी) निर्गत किए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी किया है जिसमें मास्क ( 02 प्लाई एवं 03 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) एवं हैंड-सैनिटाइजर उचित दरों पर मिल सकें तथा उनकी जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाए जाने के निमित्त ( 02 प्लाई एवं 03 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) एवं हैंड-सैनिटाइजर इन दोनों उत्पादों को 30 जून 2020 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखे जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि मास्क ( 02 प्लाई एवं 03 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) एवं हैंड- सेनीटाइजर इन दोनों उत्पादों के आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आने के कारण यदि कोई व्यक्ति/संस्था अथवा अन्य के द्वारा इनकी आपूर्ति की कमी व्याप्त करने के उद्देश्य से अनाधिकृत भंडारण, अतिरिक्त लाभ हेतु निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करते हुए अधिमूल्यन करना अथवा कालाबाजारी करना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने औषधि निरीक्षक अजय संतोषी को निर्देश दिये हैं कि जनपद उन्नाव में स्थित फुटकर एवं थोक औषधि विक्रेताओं को अपने स्तर से निर्देशित करें कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्गत परामर्श (एडवाइजरी) को अपने प्रतिष्ठान में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करें तथा हैंड-सेनीटाइजर एवं एन0 95 मास्क का अवैध रूप से भण्डारण न करें तथा किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक इसका विक्रय वितरण न करें।