विधायक कुलदीप सेंगर की सदस्यता खत्म होने से बांगरमऊ विधानसभा सीट रिक्त हुई

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 विधायक कुलदीप सेंगर की सदस्यता खत्म होने से बांगरमऊ विधानसभा सीट रिक्त हुई

 

       रिपोर्ट- मोहित मिश्रा

उन्नाव

उन्नाव दुष्कर्म कांड में विधायक कुलदीप सेंगर की सदस्यता निरस्त कर दी है। इसके साथ ही उनकी बांगरमऊ विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी। अब इस सीट पर जल्द विधानसभा उपचुनाव होगा। सेंगर भाजपा के टिकट पर 2017 का विधानसभा चुनाव जीते थे। पर बाद में भाजपा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था।

श्री सेंगर को दिल्ली की अदालत ने 20 दिसंबर 2019 को आजीवन कारावास का दंड दिया है। कुलदीप सेंगर की सदस्यता इसी तारीख से खारिज मानी जाएगी। इस संबंध में विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के मुताबिक सजा के ऐलान के दिन से ही सेंगर की विधानसभा सदस्यता खत्म मानी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के एक फैसले में कहा था कि अगर कोई विधायक, सांसद या विधान परिषद सदस्य किसी भी अपराध में दोषी पाया जाता है तो इसके चलते उसे कम से कम दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो वह तुरंत सदस्यता से अयोग्य हो जाएगा।

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