मंगलवार को सम्पन्न योगी कैबिनेट की बैठक में 9 प्रस्तावों को मंजूरी मिली

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मंगलवार को सम्पन्न योगी कैबिनेट की बैठक में 9 प्रस्तावों को मंजूरी मिली 

      रिपोर्ट -गिरीश त्रिपाठी स्वतंत्र पत्रकार

उत्तर प्रदेश मऊ  

सुजाता सिंह और महेंद्र सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर बताया कि शिवदयाल तत्कालीन तहसीलदार जनपद फिरोजाबाद में कार्यरत थे तो वहां पर लगभग 3 बीघा जमीन उसको नियम विरुद्ध कुछ लोगों को दे दी थी जबकि उन्हें यूपीएसआईडीसी से संबंधित विभाग से सलाह मशवरा करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया आगरा के आयुक्त ने उनके 2009 में जांच पूरी की और उन्हें दोषी माना उनके तनख्वाह से 2% 2 साल के लिए प्रकृति के लिए आयोग ने निर्देशित किया आयुक्त ने 2% प्रतिवर्ष उनके वेतन से काटा जाएगा जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी।
सोनभद्र में ओबरा को नई तहसील बनाए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास ।
उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड हरदोई में 22.6 हेक्टेयर जमीन दी गई थी आवास विकास परिषद के माध्यम से 2015 में 123.16 करोड रुपए चीनी मिल उत्तर प्रदेश उसे वापस करना चाहती थी अब यह जमीन यूपीएसआईडीसी को वापस दी जा रही है।
उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति विभाग व्यवस्थापक एवं व्यवस्था अधिकारी सेवा नियमावली 2020 का प्रख्यापन को कैबिनेट ने मंजूरी दी।इसके तहत कुल व्यवस्था अधिकारी अट्ठारह में और व्यवस्थापन बाईस 1983 में इन की नियमावली बनी थी उसमें संशोधन को मंजूरी दी गई है।
अब शत-प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति व्यवस्था अधिकारी के लिए 50% लोक सेवा आयोग और 50% व्यवस्थापक पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा।
मार्च 2018 के सीएजी रिपोर्ट राज्य व्यापारी बिक्री एवं कर एवं दूसरी स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग की रिपोर्ट 2017 18 ऑडिट रिपोर्ट पर
नमामि गंगे परियोजना के तहत धनराशि की स्वीकृति राज्य पेयजल स्वच्छता निदेशक के तहत ग्रामीण पेयजल विभाग की के कार्य को पहले ग्राम विकास मंत्रालय के विभाग से होती थी अब ग्रामीण पेयजल नमामि गंगे और ग्रामीण पेयजल विभाग के अंतर्गत किया जाएगा ।इसे प्रदेश स्तर पर ग्रामीण पेयजल की समिति से संस्कृति देगी जिसका अनुभाग 1 में कार्य देखा जाएगा

उत्तर प्रदेश मऊ जल अधिनियम प्रबंधन एवं विनियमन 2020 उसकी स्वीकृति भी मिली है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कई ब्लाकों में भूजल स्तर गिरता जा रहा है इसे लेकर सभी नगरीय और ब्लॉक सेफ जोन में आ जाएं इसके लिए सभी समर्सिबल लगाने वाले लोगों को पंजीकरण कराना होगा ।इसके साथ ही घरेलू और किसानों को कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा किन्तु जोगी क्षेत्रों के लोगों को शुल्क देना होगा जिसको समिति निर्धारित करेगी । सभी कॉलेजों में हर प्रकार के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है।
300 वर्ग मीटर से बड़े मकान बनाने वालों को भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना होगा
भोजन सुधारने के लिए सभी प्रकार के प्रयोजन सरकार करेगी। ब्लॉक स्तर पर बीडीओ प्रधान स्तर पर प्रधान जिले स्तर पर जिलाधिकारी प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव नगर निगम में महापौर स्तर पर ग्राम पंचायत स्तर तक की सभी कमेटियां बनाई गई है। सभी सिस्टम ऑनलाइन है विलंब होने पर स्वत मान लिया जाएगा कि उनका अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल गया है।
बोरिंग आदि कर केमिकल आदि डालने पर पहली बार में 1 साल और ₹2 लाख का जुर्माना दूसरी बार और तीसरी बार में 5 साल तक की सजा 5 लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा।
सभी बोरिंग करने वाली कंपनियों को बताना होगा कि वह कहां-कहां बोरिंग कर रहे हैं ।जिससे दोहित, अतिदोहित वह क्रिटिकल जोन की भूमि को सेफ जोन में लाया जा सके।

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