इलाहाबाद का नाम बदलने मामले पर UP सरकार को नोटिस जारी

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इलाहाबाद का नाम बदलने मामले पर UP सरकार को नोटिस जारी

नई दिल्‍ली, प्रेट्र। इलाहाबाद  का नाम प्रयागराज  करने को लेकर चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट   नेे सोमवार को उत्‍तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। यह चुनौती इलाहाबाद हेरिटेज सोसयटी  ने दी है। मामले की सुनवाई चीफ जस्‍टिस एसए बोबडे   और जस्‍टिस बीआर गवई  और सूर्यकांत   की बेंच कर रही है।

याचिका में कहा गया कि राज्‍य सरकार को रेलवे स्टेशन, केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम बदलने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केंद्र के पास है। वर्ष 2019 में ही उत्‍तर प्रदेश कैबिनेट ने इलाहाबाद का नाम बदलने का ऐलान किया था।

इस निर्णय पर मुहर लगने के बाद यहां का आधिकारिक नाम प्रयागराज कर दिया गया। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने का प्रस्‍ताव संतों की ओर से राज्‍य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पेश किया गया था। इसके बाद ही मुख्‍यमंत्री आदित्‍यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की थी।

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