अब निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को नहीं बल्कि 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी होगी। अदालत     

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अब निर्भया के दोषियों को 22  जनवरी को नहीं बल्कि 1 फरवरी    को सुबह 6 बजे फांसी होगी। अदालत

दिल्ली – शुक्रवार को आख़िरकर अदालत ने निर्भया कांड के दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी कर दिया | निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी मुकेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। अब निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को नहीं बल्कि 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी होगी। अदालत में आज जब यह बताया गया कि मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है इसलिए नया डेथ वारंट जारी किया जाए। इसके उपरांत दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अदालत ने सभी पहलुओं पर गौर फ़रमाया | अदालत ने नया डेथ वारंट जारी करते हुए फांसी की तारीख को 1 फरवरी मुकर्रर कर दी |

शुक्रवार को अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो सरकारी वकील इरफान अहमद ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रपति ने मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने एक आवेदन भी दिया कि चारों दोषियों को नया डेथ वारंट जारी किया जाए। इस वक्त किसी भी दोषी के खिलाफ अदालत में कोई याचिका लंबित नहीं है।

इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या दोषी को दया याचिका खारिज होने के बारे में बताया गया है? एमिकस क्यूरी वृंदा ग्रोवर ने अदालत से कहा कि क्या दोषी को अधिकारिक तौर पर दया याचिका खारिज होने की जानकारी दी गई है? मैं मीडिया रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करती क्योंकि ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है।
इस पर जज ने सरकारी वकील से कहा कि वो दोषी को दया याचिका खारिज होने के बारे में अधिकारिक रूप से अवगत कराया जाए । इस दलील पर सरकारी वकील ने कहा कि इस बारे में तिहाड़ प्रशासन से कंफर्म करके वह अदालत को एक घंटे में बताएंगे।

दूसरी ओर बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि अक्षय और पवन के दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इस पर वृंदा ग्रोवर ने अदालत को बताया कि जेल अधिकारियों ने मुकेश को उसके वकील से भी नहीं मिलने दिया। तब जज ने सरकारी वकील से कहा कि मुकेश और उसके वकील की मीटिंग करवाई जाए।

जब सुनवाई दोबारा शुरू हुई तो सरकारी वकील ने जज को बताया कि मुकेश को अधिकारिक तौर पर जानकारी दे दी गई है कि उसकी दया याचिका खारिज हो चुकी है। जज ने पूरे मामले पर गौर करते हुए पाया कि यहां हर दोषी अलग-अलग तारीखों पर एक के बाद एक अलग-अलग याचिका डाल रहा है। उन्होंने पूछा, कितने लंबे समय तक ये सब चलेगा?

इसके बाद वृंदा ग्रोवर ने मुकेश की तरफ से एक आवेदन दाखिल किया कि उन्हें वो दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं जिससे वह दया याचिका खारिज होने के बाद जो प्रावधान हैं उनका इस्तेमाल कर सके। इसके बाद सेशन्स जज सतीश अरोड़ा ने सारी बातें ध्यान में रखते हुए नया डेथ वारंट जारी किया, जिसके अनुसार अब दोषियों को 1 फरवरी 2020 को सुबह 6 बजे फांसी होगी। इस क़ानूनी दांवपेच के बाद तय हो गया है कि निर्भया के दोषियों के पास अब कोई नया हथियार नहीं है , जिससे कि वो फांसी की तारीख टाल सके |

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