राजधानी लखनऊ में लगाई गई धारा 144

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राजधानी लखनऊ में लगाई गई धारा 144

लखनऊ।

गिरीश त्रिपाठी ,स्वतन्त्र पत्रकार ,प्रमुख संवाददाता, आर पी एस समाचार

दिनांक 25.12.2021 को क्रिसमस डे, दिनांक 31 व 01.01.2022 को नववर्ष से सम्बन्धित कार्यक्रम, त्योहार पर्व आयोजित होंगे।साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जायेगी।कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव अन जीवन को प्रभावित कर रहा है।कोविड़-19 के दृष्टिगत इन कार्यक्रमों पर विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है जिसको लेकर जारी की गई डिग्री लाइन।वर्तमान में भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रस्तावित धरना प्रदर्शन से शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है।ऐसे में लखनऊ जेसीपी पीयूष मोर्डिया ने धारा-144 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते नवीन आदेश जारी किया है।अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाये रखने, शान्ति व्यवस्था को कायम रखने, सार्वजनिक एवं निजी लोक सम्पत्ति के सुरक्षार्थ तथा जन सामान्य में कोविड-19 के प्रभावी नियन्त्रण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन कराने हेतु निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किया गया।

1- कोविड-19 के दृष्टिगत वर्तमान में उ0प्र0 शासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत गाइड लाइन का पूर्ण पालन कराया जाय।

2. स्वीमिंग पूल पूर्व की भाँति अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेंगे।

3. विधानभवन आसपास 01 किमी० परिधि में ट्रैक्टर ट्रैक्टर-ट्राली, घोडागाड़ी, बेलगाड़ी, भैसागाडी, ताँगागाड़ी तथा आगा ज्वलनशील पदार्थ सिलेण्डर पातक पदार्थ, हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया जाता है। साथ ही इस परिधि में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किये जाते हैं। इस प्रकार के वाहनों एवं वस्तुओं के प्रवेश तथा रा प्रदर्शन किये जाने पर धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जाये। 4- सरकारी दफ्तरों व विधानसभा भवन के ऊपर व आसपास एक किमी० परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा।

अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त / संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग फोटोग्राफी नहीं की जायेगी।

5- कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना न तो 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। 6- किसी धार्मिक स्थल / सार्वजनिक स्थल/ जुलूसो/ अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में ध्वनि प्रदूषण (विनिमय और नियंत्रण) नियम 2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन आवश्यक होगा रात्रि 22.00 बजे से प्रातः06.00 बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा मा सर्वोच्च न्यायालय के ध्वनि के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त संयुक्त पुलिस आयु (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।

7. कोई भी व्यक्ति लखनऊ कमिश्ररेट की सीमा के अन्दर लाठी, डण्डा (अन्धे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शरस जैसे अलवर पछी यां, कटार, फरसा संगीन रिशूल अथवा अमेपास, ज्वलनशील पदार्थ पातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। ड्यूटीरत पुलिस कर्मी अर्द्ध सैनिक बल पर ये प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे।

8. कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्म ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झबैनर, पोस्टर आदि नही लगायेगा, न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा।

9. लखनऊ कमिश्ररेट सीमा के अन्दर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध वियों प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जायेगा और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना एवं अफवाह फैलायी जाएंगी। 10. कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई
विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके। 11- लखनऊ कमिश्ररेट क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/ प्रकाशन जिससे साम्प्रदायिक तनाव समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो, नहीं करेगा। 12- कोई भी व्यक्ति ड्यूटीरत पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण/नगर निगम/स्वास्थ्य विभाग/सफाई कर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध विधिपूर्ण कार्यवाही की जायेगी।

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