गुणवतापरक निस्तारण न करके निस्तारण कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के फलस्वरूप लेखपाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाई प्रारम्भ करने और तहसीलदार सदर का वेतन रोकने के निर्देश

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गुणवतापरक निस्तारण न करके निस्तारण कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के फलस्वरूप लेखपाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाई प्रारम्भ करने और तहसीलदार सदर का वेतन रोकने के निर्देश

उन्नाव।

गिरीश त्रिपाठी ,स्वतन्त्र पत्रकार ,प्रमुख संवाददाता, आर पी एस समाचार

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने उप जिलाधिकारी, सदर को निर्देशित करते हुए कहा कि राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गयाप्रसाद ग्राम पड़री खुर्द परगना हड़हा तहसील व जिला उन्नाव द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष दिनांक 30.11.2021 को स्वयं उपस्थित होकर अवगत कराया है कि उनके द्वारा दिनांक 29.10.2021 को जिलाधिकारी के समक्ष भूमि की पैमाइश के सम्बंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। परन्तु अभीतक उसमें कोई कार्यवाई नहीं हुई है।
उन्होंने बताया उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में तहसील से निस्तारित आख्या का अवलोकन किया गया। जिसमें सम्बंधित लेखपाल प्रेमशंकर द्वारा उल्लिखित किया गया है कि उक्त भूमि संक्रमणीय भूमि की श्रेणी की है, जिसके विरुद्ध चकबन्दी न्यायालय में वाद विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाई होना सम्भव नहीं है। उक्त रिपोर्ट को तहसीलदार सदर द्वारा अग्रसारित किया गया है।
उक्त प्रकरण में राजेन्द्र प्रसाद द्वारा दिनांक 27.11.2021 को थाना समाधान दिवस में भी मेरे समक्ष उपस्थित होकर भूमि की पैमाइश कराने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके क्रम में सम्बंधित लेखपाल को दूरभाष के माध्यम से सम्पूर्ण प्रकरण की आख्या तहसीलदार सदर के हस्ताक्षर से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु सम्बंधित लेखपाल द्वारा उक्त प्रकरण में अभीतक आख्या उपलब्ध नहीं कराई गयी।
जिलाधिकारी ने कहा उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रकरण में लगातार उदासीनता एवं लापरवाही बरती जा रही है तथा उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 29.11.2021 के क्रम में सम्बंधित लेखपाल द्वारा किया गया निस्तारण भी गुणवत्तापरक नहीं है। क्योंकि रिपोर्ट में कहीं किसी न्यायालय से स्थगन आदेश आदि पारित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
अतः उपरोक्त प्रकरण का गुणवतापरक निस्तारण न करके निस्तारण कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के फलस्वरूप सम्बंधित लेखपाल प्रेमशंकर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाई प्रारम्भ करने, तहसीलदार सदर का वेतन रोकने व उक्त के सम्बंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण तीन दिन के अन्दर जिलाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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