सामूहिक विवाह हेतु अधिक से अधिक संख्या में कराएं पंजीकरण:

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सामूहिक विवाह हेतु अधिक से अधिक संख्या में कराएं पंजीकरण:

उन्नाव।

गिरीश त्रिपाठी ,स्वतन्त्र पत्रकार ,प्रमुख संवाददाता, आर पी एस समाचार

जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती नीलम सिंह ने सर्वसाधरण को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री समूहिक विवाह योजनान्तर्गत शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में सामूहिक विवाह हेतु दिनांक 05 दिसम्बर 2021 निर्धारित की गयी है। सम्मानित जनमानसों से सादर अनुरोध है कि शहरी क्षेत्र के निवासी नगर पंचायत/नगर पालिका तथा ग्रामीण क्षेत्र के निवासी विकास खण्डों में सामूहिक विवाह हेतु अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराये तथा शासन की इस अति महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठायें।
उन्होंने बताया कि इस योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह हेतु पात्रता की शर्ते हैः-कन्या के अभिभावक का उन्नाव का मूल निवासी होना चाहिए, विवाह हेतु कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर(लड़के) की आयु 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए, आवेदक की वार्षिक आय सीमा रू0 2 लाख से कम होनी चाहिए, कन्या के स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए, आवेदक, वर व कन्या का आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण-पत्र (आयु प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में) होना चाहिए, सामूहिक विवाह हेतु विधवा महिला की पुत्री, स्वयं विधवा व तलाकशुदा का पुनर्विवाह, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता दी जायेगी।
उन्होंने बताया उक्त योजनान्तर्गत कुल धनराशि रू0 51000.00 प्रति जोड़ें पर व्यय की जाती है, जिसमें रू0 35000.00 लड़की के बैंक बचत खाते में स्थानान्तरित की जाती है, विवाह सामग्री रू0 10000.00 का सामान तथा रू0 6000.00 प्रति जोड़ा(जैसे-साज-सज्जा, भोजन व अन्य समाग्री) वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराने में व्यय किया जाता है।

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