ऐसे दिव्यांगजन जो 40 प्रतिशत या उससेे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त है को दुकान निर्माण एवं संचालन योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु रू0 10000/- की धनराशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी

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ऐसे दिव्यांगजन जो 40 प्रतिशत या उससेे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त है को दुकान निर्माण एवं संचालन योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु रू0 10000/- की धनराशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी

उन्नाव।

गिरीश त्रिपाठी ,स्वतन्त्र पत्रकार ,प्रमुख संवाददाता, आर पी एस समाचार

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने जनपद उन्नाव के समस्त दिव्यांगजन को सूचित किया है, कि शासन के निर्देशानुसार 18 वर्ष से 60 वर्ष के ऐसे दिव्यांगजन जो 40 प्रतिशत या उससेे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त है एवं उनकी आय शासन द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा के दो गुने से अधिक नही है एवं किसी आर्थिक अथवा आपराधिक मामलों में सजा न पाये हों तथा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो और वह उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हों को विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण एवं संचालन योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु रू0 10000/- की धनराशि ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाती है, जिसमें रू0 2500/- की धनराशि अनुदान के रूप में तथा शेष रू0 7500/- की धनराशि 04 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से किश्तों के रूप में विभाग को वापस करनी होगी।
उन्होंने बताया कि जनपद के ऐसे इच्छुक दिव्यांगजन जिन्होने पूर्व में उक्त योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया होे उनके आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा सक्षम प्रधिकारी द्वारा निर्गत 40 प्रतिशत या उससेे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त होने का प्रमाण पत्र, तहसीलदार द्वारा निर्गत जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र तथा बैंक खाते की पास बुक एवं एक पासपोर्ट साइज के फोटो ग्राफ तथा एक गारेन्टर के आधार कार्ड पर उसके फोटो पर हस्ताक्षर के साथ विभागीय वेबसाइटwww.divyangjandukan.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन पत्र अपलोड कराते हुये आवेदनपत्र की हार्ड कापी कार्यालय में जमा करें। इस योजना से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कार्यालय से सम्पर्क करें।

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