हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर,15 नवंबर के बाद देना होगा लंबा जुर्माना

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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर,15 नवंबर के बाद देना होगा लंबा जुर्माना।

लखनऊ।

गिरीश त्रिपाठी ,स्वतन्त्र पत्रकार ,प्रमुख संवाददाता, आर पी एस समाचार

अगर आपकी गाड़ी का अंतिम नंबर 0 या 1 है और आप उत्तर प्रदेश में तो 15 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना ज़रूरी है वरना आपको लंबा जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सरकार ने 15 नवंबर तक उन गाड़ियों में एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य कर दिया है जिन गाड़ियों का अंतिम नंबर “1” और “0” है। इसके बावजूद अभी तक प्रदेश की महज 25 से 30 फीसदी वाहनों में ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे हैं।

मगर 15 नवंबर तक भी अगर आपकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा है तो भी आपका चालान नहीं कटेगा।मगर उसके लिए आपको बस एक काम करना होगा।आपको 15 नवंबर से पहले HSRP लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देना होगा।ऐसे में अगर 15 नवंबर तक आपकी गाड़ी में एचएसआरपी नहीं लगा है तो भी चेकिंग के दौरान ऑनलाइन आवेदन की रसीद दिखाने से आपका चालान नहीं कटेगा।
एचएसआरपी लगवाने के लिए परिवहन विभाग ने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की ओर से ऑनलाइन आवेदन www.siam.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी गई है।चल रही फर्जी वेबसाइट से वाहन स्वामी परहेज करें।निजी वाहनों में एचएसआरपी लगवाने की तय की गई तिथियां 15 नवंबर 2021 तक-प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत वे निजी वाहन जिनके नंबर के अंत में 0 और 1 है।

15 फरवरी 2022 तक-पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 2 और 3 है।

15 मई 2022 तक-पंजीकृत वाहन जिनके अंतिम नंबर के अंत में 4 और 5 है।

15 अगस्त 2022 तक-पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 6 और 7 है।

15 नवंबर 2022 तक- पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 8 और 9 है।

दरअसल अब यूपी सरकार भी सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी करती जा रही है।भले ही आपके पास दोपहिया वाहन हो या फिर चार पहिया वाहन,लेकिन आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी।साथ ही कलर कोड स्टिकर्स भी इस्तेमाल करने होंगे,जो सरकार ने निर्धारित किए हैं।

नंबर प्लेट न लगाने पर लगेगा बड़ा जुर्माना।

एचएसआरपी लगवाए बिना वाहन चलाए जाने पर पकड़े जाने की दशा में वाहनस्वामी जुर्माने और चालान की जद में आएगा। मोटर वेहिकिल एक्ट में बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित है।

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