विधि दिवस के उपलक्ष्य में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

Listen to this article

विधि दिवस के उपलक्ष्य में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

उन्नाव।

रिपोर्ट -आर पी एस समाचार
प्रमुख संवादाता गिरीश त्रिपाठी

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं हरवीर सिंह, माननीय जनपद न्यायधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,उन्नाव के निर्देशन में देश के 75 वें“आजादी का अमृत महोत्सव” के अंतर्गत आज अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत सुश्री कुमुदनी वर्मा के नेतृत्व में चन्द्रिका देवी मंदिर प्रांगण में विधि दिवस के उपलक्ष्य में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया तथा तहसील मुख्यालय स्तर एवं समस्त तहसील स्तर पर विधिक सेवाध्सहायता गतिविधियों के प्रचार-प्रसार हेतु पैनल अधिवक्ता द्वारा आम जन को जागरूक किया गया तथा पराविधिक स्वयंसेवकों द्वारा सार्वजानिक स्थलों पर पम्फ्लेट्स बांटे गये चस्पा किये गये।
अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत सुश्री कुमुदनी वर्मा महोदया द्वारा जागरूकता शिविर में प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाना है, साथ ही समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता एवं सलाह प्रदान करना है, ताकि सभी के लिये न्याय सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदया ने बताया कि स्थायी लोक अदालत के गठन का मूलभूत आधार है कि सिविल कोर्ट में बढ़ रहे मुकदमों के बोझ को कम किया जाय। इसके माध्यम से त्वरित न्याय लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अदालत में शिकायती प्रार्थना पत्रों का 90 दिन के अंदर सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण होगा। यहां सभी प्रकार के यातायात, पोस्टल टेलीग्राफ टेलीफोन सेवाओं से संबंधित विभाग, पेयजल और प्रकाश, जन स्वास्थ्य से संबंधित विभाग, सफाई स्वास्थ्य नगरपालिका नगर पंचायत ग्राम पंचायत विकास के लिए हुए कार्य, चिकित्सालय डिस्पेंसरी मेडिकल स्टोर, बीमा सेवा, शिक्षा विभाग, भू-संपदा सहित आठ विभागों को दायरे में रखा गया है। इनसे संबंधित कोई भी शिकायत इस फोरम पर की जा सकती है। कोई भी पीड़ित अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत को आवेदन कर सकता है। किसी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं लगेगी। आवेदक को अपना पूर्ण पता मोबाइल नंबर विपक्षी के संबंधित नाम विभाग के नाम मोबाइल नंबर तथा पूरा पता देना होगा। जिस पर अदालत विपक्षी को समन जारी कर उससे जवाब तलब करेगी। यहां निस्तारण त्वरित ढंग से करने के कारण विवाद साधारण तरीके से निपट जाएंगे और जनता को भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी।
अमित कुमार रावत नामिका अधिवक्ता ने राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की शुरुआत पहली बार वर्ष 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों को सहायता एवं समर्थन प्रदान करने के लिये की गई थी।भारतीय संसद द्वारा भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को 9 नवंबर, 1995 को लागू किया गया। इसलिये 9 नवंबर को ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस’ के रूप में चिह्नित किया गया है।अमित रावत ने मुफ्त विधिक सेवाओं जैसे-रूकिसी कानूनी कार्यवाही में कोर्ट फीस और अन्य सभी प्रभार अदा करना, कानूनी कार्यवाही में वकील उपलब्ध कराना, कानूनी कार्यवाही में आदेशों आदि की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना तथा कानूनी कार्यवाही में अपील और दस्तावेज का अनुवाद और छपाई सहित पेपर बुक तैयार करना।
उक्त शिविर में अमित कुमार रावत नामिका अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव, नायब तहसीलदार राकेश कुमार, राहुल श्रीवास्तव एवं भारी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।
इसके अतिरिक्त पराविधिक स्वयंसेवक द्वारा विधिक जनपद के समस्त तहसीलों में भी तहसील सदर, तहसील सफीपुर,तहसील पुरवा में भी आम जनता को जागरूक करने के लिए पम्फ्लेट्स बांटे गये ,जागरूकता कार्यक्रम किये गये जिसमे पैनल अधिवक्ता तथा पराविधिक स्वयंसेवकों द्वारा नागरिकों एवं ग्रामीणों को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए विधिक सेवाध्सहायता गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गयी तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक-11.12.2021 के बारे ने जानकारी प्रदान की गयी तथा विधिक सेवा/सहायता गतिविधियों के प्रचार-प्रसार हेतु पर पम्फ्लेट्स बांटे गये किये गये।

विज्ञापन बॉक्स