कोविड रोगियों के उपचार के लिए अधिक वसूली करने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का प्रभारी अधिकारी कोविड लखनऊ ने लिया संज्ञान

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कोविड रोगियों के उपचार के लिए अधिक वसूली करने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का प्रभारी अधिकारी कोविड लखनऊ ने लिया संज्ञान

     

रिपोर्ट -आरपीएस समाचार प्रमुख संवाददाता गिरीश त्रिपाठी

लखनऊ
प्रभारी अधिकारी द्वारा गोमतीनगर स्थित सहारा व मेयो हास्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया।सहारा हास्पिटल के निरीक्षण में कन्सलटेंसी, फार्मा (मेडिसिन), प्रोसिजरल चार्जेस आदि हेड में अतिरिक भुगतान कराया हुआ पाया गया। साथ ही हास्पिटल द्वारा आरटीपीसीआर टेस्ट भी अधिक दर पर होता पाया गया।जिस पर शासनादेश के अनुसार ही रोगी से उपचार शुल्क लिया जाने के दिये गये निर्देश।सहारा हास्पिटल के कोविड वार्ड में रोगियों द्वारा बताया गया कि हास्पिटल द्वारा अच्छा उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।कोविड रोगियों के उपचार की मॉनिटरिंग सीनियर डॉक्टरों द्वारा प्रतिदिन राउंड लेकर की जाए।मेयो हास्पिटल ने निरीक्षण में आरटीपीसीआर टेस्ट शासन द्वारा निर्धारित दरों पर होता पाया गया, परन्तु हास्पिटल द्वारा फार्मा चार्जेस (मेडिसिन) और ऑक्सीजन का अतिरिक्त हेड बना कर अतिरिक्त शुल्क रोगियों से लिया जाता पाया गया।
प्रभारी अधिकारी द्वारा कड़े निर्देश दिए गए कि शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के आधार पर ही रोगियों से शुल्क लिया जाए।शासनादेश के अनुसार कोविड 19 रोगी के उपचार के लिए 18000 प्रतिदिन के पैकेज का निर्धारण किया गया , जिसमे हाइपरटेंशन एवं अनियंत्रित डायबिटीज से पीड़ित को-मर्बिटीज रोगी भी सम्मिलित।निजी हास्पिटलो हेतु निर्धारित शुल्क सभी सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए पैकेज में उपचार किये जाने के लिए बेड, भोजन तथा अन्य सुविधाएं जैसे नर्सिंग केयर, मॉनिटरिंग, इमेजिंग सहित अन्य आवश्यक जांचे, विजिट/कन्सल्ट, चिकित्सक परीक्षण आदि सुविधाए सम्मिलित है।हास्पिटलो को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि तत्काल शासनादेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित कराया जाए अन्यथा एपेडेमिक एक्ट के तहत कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।प्रभारी अधिकारी द्वारा कड़े निर्देश दिए गए कि सभी निजी हास्पिटल शासन द्वारा निर्धारित पैकेज के मदो के अनुसार ही कोविड रोगियों से उपचार का शुल्क लेंगे अन्यथा एपेडेमिक एक्ट के तहत कार्यवाही के लिए तैयार रहे।सभी निजी हास्पिटल अपने यहां कोविड रोगियों के परिवारजनों को रोगियों का हाल बताने के लिए कोविड हेल्पडेस्क बनाना सुनिश्चित कराए ताकि रोगियों के परिजनों को रोगी की स्थिति का पता चल सके। कोविड रोगियों के उपचार के लिए अधिक वसूली करने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए आज प्रभारी अधिकारी कोविड लखनऊ डॉ रोशन जैकब द्वारा गोमतीनगर स्थित सहारा व मेयो हास्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया। सबसे पहले प्रभारी अधिकारी गोमतीनगर स्थित सहारा हास्पिटल पहुँची। प्रभारी अधिकारी द्वारा बिलिंग काउंटर का निरीक्षण किया गया। बिलिंग काउंटर पहुच कर प्रभारी अधिकारी द्वारा डिसचार्ज किए हुए रोगियों के बिल का विवरण देखे गये। निरीक्षण में पाया गया कि हास्पिटल द्वारा कन्सलटेंसी, फार्मा (मेडिसिन), प्रोसिजरल चार्जेस आदि हेड में अतिरिक भुगतान कराया हुआ पाया गया। साथ ही हास्पिटल द्वारा आरटीपीसीआर टेस्ट भी अधिक दर पर होता पाया गया। जिसके सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी ने निर्देश दिया गया कि तत्काल रोगियों से अधिक शुल्क लिये जाना बंद करा जाए और शासनादेश के अनुसार ही रोगी से उपचार शुल्क लिया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही निर्देश दिया गया कि यदि शासन द्वारा निर्धारित पैकेज के अतिरिक्त अगर कोई विशेष दवा या जांच कराई जाती है तो उसका ब्यौरा बिल में स्पष्ट रूप से दिखाया जाए। अनावश्यक हेड बढ़ाकर रोगियों से अधिक शुल्क न वसूला जाए।
इसके पश्चात प्रभारी अधिकारी सहारा हास्पिटल के कोविड वार्ड में उपचार की व्यवस्थाओं का सत्यापन के उद्देश्य से पहुँची। कोविड वार्ड में जा कर प्रभारी अधिकारी द्वारा रोगियों से उनका हाल चाल पूछा गया और उपचार सम्बंधित फीडबैक लिया गया। रोगियों द्वारा बताया गया कि हास्पिटल द्वारा अच्छा उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि कोविड रोगियों के उपचार की मॉनिटरिंग सीनियर डॉक्टरों द्वारा प्रतिदिन राउंड लेकर की जाए।
प्रभारी अधिकारी गोमतीनगर स्थित मेयो हास्पिटल पहुँची। हास्पिटल पहुँच कर प्रभारी अधिकारी द्वारा बिलिंग काउंटर का निरीक्षण किया गया और डिसचार्ज हुए रोगियो के बिलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में आरटीपीसीआर टेस्ट शासन द्वारा निर्धारित दरों पर होता पाया गया, परन्तु हास्पिटल द्वारा फार्मा चार्जेस (मेडिसिन) और ऑक्सीजन का अतिरिक्त हेड बना कर अतिरिक्त शुल्क रोगियों से लिया जाता पाया गया। जिसके सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी द्वारा कड़े निर्देश दिए गए कि शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के आधार पर ही रोगियों से शुल्क लिया जाए।
प्रभारी अधिकारी द्वारा बताया गया की शासनादेश के अनुसार कोविड 19 रोगी के उपचार के लिए 18000 प्रतिदिन के पैकेज का निर्धारण किया गया है जिसमे हाइपरटेंशन एवं अनियंत्रित डायबिटीज से पीड़ित को-मर्बिटीज रोगी भी सम्मिलित है। उन्होंने बताया कि निजी हास्पिटलो हेतु निर्धारित शुल्क सभी सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए पैकेज में उपचार किये जाने के लिए बेड, भोजन तथा अन्य सुविधाएं जैसे नर्सिंग केयर, मॉनिटरिंग, इमेजिंग सहित अन्य आवश्यक जांचे, विजिट/कन्सल्ट, चिकित्सक परीक्षण आदि सुविधाए सम्मिलित है। साथ ही को-मर्बिटीज रोगियों का उपचार तथा अल्प अवधि की हिमो डायलेसिस की सुविधा भी पैकेज में सम्मिलित है। उक्त पैकेज में आरटीपीसीआर टेस्ट और आई0एल0 06 टेस्ट को सम्मिलित नही किया गया है, परन्तु आरटीपीसीआर टेस्ट की दर का भी निर्धारण किया गया।

प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त गोमतीनगर स्थित सहारा व मेयो हास्पिटलो को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि तत्काल शासनादेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित कराया जाए अन्यथा एपेडेमिक एक्ट के तहत कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। प्रभारी अधिकारी द्वारा कड़े निर्देश दिए गए कि सभी निजी हास्पिटल शासन द्वारा निर्धारित पैकेज के मदो के अनुसार ही कोविड रोगियों से उपचार का शुल्क लेंगे अन्यथा एपेडेमिक एक्ट के तहत कार्यवाही के लिए तैयार रहे। साथ ही निर्देश दिया कि सभी निजी हास्पिटल अपने यहां कोविड रोगियों के परिवारजनों को रोगियों का हाल बताने के लिए कोविड हेल्पडेस्क बनाना सुनिश्चित कराए ताकि रोगियों के परिजनों को रोगी की स्थिती का पता चल सके।

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