जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुआ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण सम्बन्धित बैठक का आयोजनः

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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुआ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण सम्बन्धित बैठक का आयोजनः

जिलाधिकारी ने बूथ लेवल अधिकारियों को दिए 17 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक घर-घर सत्यापन कार्य पूर्ण कराने के निर्देशः

   

रिपोर्ट -आर पी एस समाचार के प्रमुख संवाददाता
गिरीश त्रिपाठी

उन्नाव
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुनरीक्षण से संबंधित सूचनाओं पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने बी0एल0ए0 नियुक्त कर उसकी सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को जल्द से जल्द उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदान केंद्रों जहां पर पोलिंग स्टेशनों की समस्त उप जिलाधिकारी/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने-अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में विद्यमान सांसद, विधायक, डॉक्टर आदि सम्भ्रांत व्यक्तियों के नामों की जांच अवश्य कर लें जिससे कि किसी भी व्यक्ति का नाम छूट न पाए।
जिलाधिकारी द्वारा समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से अनुरोध किया गया कि पुनरीक्षण का कार्य साफ-सुथरा व भले ही तरीके से संपूर्ण हो जाये जिससे की किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने नहीं आ पाये।
साथ ही जिलाधिकारी द्वारा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा गया कि 01 जनवरी 2021 तक जनपद के जो भी नागरिक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं उनके द्वारा मतदान अवश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनपद का कोई भी नागरिक मतदान से वंचित न रह पाए ज्यादा से ज्यादा मतदान पर जोर देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं का विवाह होकर हाल ही में जनपद में आई हंै ऐसी महिलाओं को भी मतदान का अधिकार होना चाहिए ऐसी पुत्रियां जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हैं वे भी मतदान करने से वंचित नहीं रहनी चाहियें। उन्होंने कहा कि समस्त बी0एल0ए0 और बी0एल0ओ0 मिलकर ऐसा अभियान चलाएं कि जनपद का कोई भी नागरिक मतदान करने से वंचित न रह पाए।
जिलाधिकारी ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में कहा कि सभी मतदेय स्थलों के लिए पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम-15 तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की हस्त पुस्तिका-2012 के अध्याय-2 के प्रस्तर-07 में दी गई व्यवस्था के अनुसार नियुक्ति किया जाना अपेक्षित है। उन्होंने कहा ऐसे मतदान केंद्रों पर जहां पोलिंग स्टेशनों की संख्या 01 से 05 तक है एक पदाभिहित अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जहां पर एक मतदान केंद्र पर 06 से 10 तक पोलिंग स्टेशन है उन केन्द्रों पर 02 तथा इससे अधिक पोलिंग स्टेशन होने पर 03 पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति अवश्य की जाए।
उन्होंने कहा पदाभिहित अधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10ः00 बजे से 4ः00 बजे के मध्य मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। यदि किसी कारण से किसी दिवस विशेष को पदाभिहित अधिकारी उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था अवश्य की जाए जिससे जनता को कोई कठिनाई न हो। मतदेय स्थलों पर पर्याप्त संख्या में फार्म-6, 6ए,7,8 और 8क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।
जिलाधिकारी ने संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि फॉर्म प्राप्त करते समय पदाभिहित अधिकारी यह देख लें कि संबंधित व्यक्ति निवास तथा 18 से 25 वर्ष की आयु के व्यक्तियों ने आयु संबंधी प्रमाण पत्र फॉर्म-06 के साथ संलग्न किए हैं और फॉर्म पर यथा स्थान पर हस्ताक्षर आदि किए हैं। यदि प्रथम दृष्टता कोई कमी प्रतीत होती है तो वह इस बारे में संबंधित व्यक्ति को बताकर अभिलेख पूर्ण करने के लिए कहेंगे।
जिलाधिकारी ने बूथ लेवल अधिकारियों को घर-घर सर्वेक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी को नामावली के आलेख्य से यह जानकारी हो जाएगी परिवार के सभी पात्र व्यक्तियों के नाम नामावली में सम्मिलित हैं या नही। यदि पूर्व में फॉर्म-06 भराया जा चुका है तो अब पुनः फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित सूचनाएं बी0एल0ओ0 रजिस्टर में अंकित की जाएंगी जिसमें मतदाता का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी (ऐच्छिक) 10 से अधिक मतदाताओं वाले मकान नंबर तथा जिन परिवारों में महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या दोगुनी य उससे अधिक है उनका भी अंकन बी0एल0ओ0 रजिस्टर में कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि जिन घरों में ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम किन्ही कारणवश मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, उनसे फॉर्म-06 भरवा कर आगे की कार्यवाही अवश्य करायी जाए।
बैठक में जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी श्री राकेश सिंह, सहायक निर्वाचन अधिकारी, समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारी सहित समस्त संबंधित उपस्थित रहे।

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