दुर्घटना से न जाए किसी की भी जान:संबंधित स्वयं करें स्कूली बसों का ऑडिट:बिना फिटनेस न चलाए जाएं वाहन:

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दुर्घटना से न जाए किसी की भी जान:संबंधित स्वयं करें स्कूली बसों का ऑडिट:बिना फिटनेस न चलाए जाएं वाहन:

रिपोर्ट -आरपीएस समाचार प्रमुख संवाददाता गिरीश त्रिपाठी

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुआ जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन:

जिलाधिकारी ने दिए समस्त संबंधित को कड़े निर्देश:

उन्नाव।
आज मंगलवार को विकास भवन सभागार में तृतीय जिला सड़क सुरक्षा समिति एवम जिला स्कूल वाहन परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक,उन्नाव द्वारा समिति के सम्बन्धित विभाग, यूपीडा, पीडब्लूडी, एनएचएआई, एआरएम, एसीएमओ ,नगर पालिका, बीएसए, डीआईओएस, ट्रक/बस/टैम्पो ट्राॅंसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी, डीपीएस स्कूल की प्रधानाचार्या व अन्य कई स्कूलों के प्रबन्धकों/सदस्यों को विभिन्न बिन्दुओं पर निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा ओवरलोड के विरूद्व कड़ी कार्यवाही, ब्लैक स्पाॅटों में त्वरित सुधार करने, अवैध कटों को बन्द करने, ढाबों पर गलत ढंग से खड़े होने वाले वाहनों व अतिक्रमण के विरूद्व पीडब्लूडी, एनएचएआई, एआरटीओ प्रवर्तन व नगर पालिका को निर्देशित किया गया।
पुलिस अधीक्षक अविनाश पाण्डेय द्वारा बैठक को सम्बोधित करते हुए दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु सम्बन्धित विभागों को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने पर जोर दिया गया। पुलिस अधिक्षक द्वारा ट्रक/बस/टैम्पो ट्राॅंसपोर्ट एसोसिएशन को अपने स्टैंडों पर सीसी टीवी /पीटीजेड कैमरा लगाने हेतु अनुरोध किया गया। साथ ही थानों में वाहनों को खड़े होने की पर्याप्त जगह न होने के कारण केन्द्रीयकृत वाहन स्थल की आवश्यक्ता पर जोर दिया गया।
बैठक में उपस्थित समस्त स्कूल प्रधानाचार्य/संचालकों को जिलाधिकारी महोदय द्वारा कड़े निर्देश दिये गये कि किसी भी अवस्था में बिना फिटनेस के वाहनोें का संचालन न किया जाये एवम चालकों का नेत्र परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण ,डीएल व चरित्र का सत्यापन अवश्य रूप से कराया जाये। इस सम्बन्ध में एआरटीओ प्रवर्तन को भी बिना फिटनेस के वाहन चलते पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक मे रोडवेज,टैम्पो एवं बस स्टैण्डों को मुख्य रूप से चैराहों से 80 से 100 मीटर की दूरी पर सवारी बैठाने एवम उतारने हेतु निर्देशित किया गया। न मानने पर व नाबालिग युवकों द्वारा ई रिक्शा/टैम्पों/आॅटो चलाते पाये जाने पर ट्रैफिक पुलिस व एआरटीओ प्रवर्तन द्वारा कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

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